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RBI ने कहा, सरकारी खातों के लेनदेन को पूरा करने के लिए 31 मार्च को विशेष समाशोधन परिचालन करेंगे बैंक

Mon, 29 Mar 2021 02:46 PM IST
‌डिंपल अलावाधी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Mon, 29 Mar 2021 02:46 PM IST
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RBI said that Banks will Conduct Special Clearing Operations On 31 March To Complete Transactions Of Government Accounts
RBI - फोटो : पीटीआई

बैंक सरकारी खातों के सालाना लेनदेन को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च को विशेष समाशोधन व्यवस्था करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए सुचारू समाशोधन परिचालन को लेकर निर्देश जारी किया है और उन्हें अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होने को कहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के सालाना खाता बंदी से जुड़े लेनदेन के संदर्भ में 2020-21 के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। आरबीआई ने सभी सदस्य बैंकों से समाशोधन निपटान खातों में पर्याप्त राशि रखने को कहा है। 

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केंद्रीय बैंक ने सदस्य बैंकों, शहरी और राज्य सहकारी बैंकों, भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंक के साथ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) को जारी एक अधिसूचना में कहा कि समाशोधन को लेकर आमतौर पर बुधवार को जो समयसीमा रहती है, वह 31 मार्च, 2020 को भी रहेगी।
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आरबीआई ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए 31 मार्च, 2021 तक सभी सरकारी लेनदेन को सुगम बनाने को लेकर, विशेष समाशोधन व्यवस्था का निर्णय किया गया है। यह व्यवस्था विशेष रूप से तीनों चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) ग्रिड पर सरकारी चेक के लिए होगी। इस व्यवस्था के तहत तीन सीटीएस ग्रिड- नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में प्रस्तुति समाशोधन शाम पांच बजे से 5.30 बजे और वापसी समाशोधन शाम सात बजे से 7.30 बजे होगा।
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रिजर्व बैंक ने कहा कि, 'सभी बैंकों के लिए अनिवार्य है कि वे 31 मार्च, 202 को विशेष समाशोधन परिचालन में शामिल होंगे। संबंधित सीटीएस ग्रिड के अंतर्गत आने वाले सभी सदस्य बैंकों को विशेष समाशोधन समय में समाशोधन प्रसंस्करण ढांचागत सुविधा को खोले रखना होगा। साथ ही समाधान निपटान खाते में पर्याप्त राशि रखनी होगी ताकि विशेष समाशोधन के दौरान निपटान बाध्यताओं को पूरा किया जा सके।'

सीटीएस व्यवस्था के तहत चेक को निपटान के लिए भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी जगह समाशोधन गृह के जरिए भुगतान करने वाली शाखा को अन्य जरूरी आंकड़े के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसकी तस्वीर भेजी जाती है। इससे समय की बचत होती है और चेक के समाशोधन और संग्रहण में लगने वाला समय बचता है।


केंद्रीय बैंक ने कहा कि काउंटर के जरिए सरकार से संबंधित लेन-देन के लिए सभी बैंक अपनी मनोनीत शाखाओं को 31 मार्च, 2020 को सामान्य कार्य दिवस की तरह खोले रखेंगे। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) व्यवस्था के जरिए लेनदेन 31 मार्च, 2021 को 24 घंटे जारी रहेगा। केंद्र और राज्य सरकार के लेन-देन के बारे में आरबीआई को जानकारी देने के संदर्भ में जीएसटी/ई-रसीद अपलोड करने समेत सूचना एक अप्रैल, 2021 को दोपहर 12.00 बजे तक दी जा सकेगी।

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