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बंधन बैंक पर आरबीआई ने लगाया एक करोड़ का जुर्माना, जानें क्या है कारण

Wed, 30 Oct 2019 10:55 AM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Wed, 30 Oct 2019 10:55 AM IST
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RBI imposes Rs 1 crore penalty on Bandhan Bank

भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने बंधन बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बंधन बैंक पर प्रवर्तक हिस्सेदारी कम करके 40 फीसदी पर नहीं लाने के लिए जुर्माना लगाया गया है। 

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इसलिए लगाया जुर्माना

बंधन बैंक ने पूर्ण बैंकिंग कारोबार शुरू करने के तीन साल के अंदर यह हिस्सेदारी बैंक मताधिकार वाली चुकता पूंजी के 40 फीसदी पर लानी थी। बता दें कि साल 2014 में बंधन बैंक को सामान्य बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ था। उसके बाद साल 2015 में बंधन बैंक ने पूर्ण बैंक के रूप में काम करना शुरू किया था। 

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जनता सहकारी बैंक पर भी एक करोड़ का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पुणे के जनता सहकारी बैंक लिमिटेड पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने ये जुर्माना नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया है। 

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पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर भी लगाया जुर्माना

इसके अलावा आरबीआई ने निर्देशों का पालन न करने के लिए जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर 35 लाख का जुर्माना

आरबीआई ने इससे पहले तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर भारी जुर्माना लगाया। तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर फ्रॉड क्लासिफिकेशन और नोटिफिकेशन के नियमों का उल्लंघन करने के लेकर आरबीआई ने बैंक पर 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 

इस संबंध में केंद्रीय बैंक ने 24 अक्तूबर 2019 को आदेश जारी किया था। 25 अक्तूबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने विज्ञप्ति में कहा था कि तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक ने उसके दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है। बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैंक ने फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाइ कॉमर्शियल बैंक और चुनिंदा निर्देंशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया था। 

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