अब एक जुलाई से लागू होगा देशभर में GST
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गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने की तारीख का ऐलान हो गया है। अब जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू होगा। पहले इसे एक अप्रैल से लागू किया जाने की बात कही जा रही थी।
वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक में इसका ऐलान हुआ है। गौरतलब है कि केन्द्र और राज्यों के बीच गतिरोध की वजह से जीएसटी व्यवस्था को अप्रैल से लागू करना मुश्किल नजर आ रहा था।
लिहाजा पहले से ही माना जा रहा था कि जीएसटी 1 अप्रैल से लागू नहीं हो पाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकारें इस मांग पर अड़े हुए थे कि 1।5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों के टैक्स एसेसमेंट का अधिकार उन्हें मिले।
इस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 1।5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों का 90 फीसदी टैक्स एसेसमेंट का अधिकार राज्यों के पास होगा और 10 फीसदी केंद्र सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी करेगी। वहीं 1।5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों का टैक्स एसेसमेंट 50:50 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी।
क्या होता है जीएसटी?
जीएसटी के लागू होने से हर सामान और हर सेवा पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा। यानी वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स की जगह एक ही टैक्स लगेगा। देशवासियों को जीएसटी से सबसे बड़ा फायदा होगा कि पूरे देश में सामान पर देश के लोगों को एक ही टैक्स चुकाना होगा।
सरकार का वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले अधिकतर टैक्सेज को जीएसटी के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है।
जीएसटी आने के बाद देश में टैक्स की दरें एकसमान हो जाएंगी यानी जीएसटी के बाद आम आदमी को सस्ता सामान मिलेगा। फिलहाल वस्तुओं पर भिन्न प्रकार के टैक्स लगते हैं जिससे अलग-अलग राज्यों में कीमतों में अंतर होता है।