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आरबीआई के रडार पर ये खाते, लेनदेन और धन की निकासी पर लगाई पाबंदी

Fri, 16 Dec 2016 03:38 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Fri, 16 Dec 2016 03:38 PM IST
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Demonetisation: rbi imposes restrictions on withdrawal from certain bank accounts

बैंक खाता भले ही आपका हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप अपने खाते से धन की निकासी कर सकें। दरअसल, नोटबंदी के चलते कालेधन से लड़ाई के खिलाफ रिजर्व बैंक ने एक और कड़ा कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने कुछ खातों पर धन निकासी पर अंकुश लगाया है। इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक जिन खातों में पांच लाख रुपए हैं और 9 नवंबर के बाद जिन खातों में 2 लाख या उससे ज्यादा की रकम जमा की गई है, उनको शक के रडार पर रखा गया है। 

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आरबीआई के मुताबिक बहुत संभव है नोटबंदी के बाद बैंकिंग प्राणाली का दुरुपयोग कर इन खातों में कालाधन जमा कराया गया हो। इन खातों से धन की निकासी के लिए आरबीआई ने सशर्त अधिसूचना जारी की है। आरबीआई की अधिसूचना के मुताबिक शक के घेरे में आए खातों से पैसों के लेनदेन या निकासी के लिए पैन नंबर देना होगा। जिन लोगों के पास पैन नंबर नहीं है, उन्हें फॉर्म 60 भरना होगा।
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आरबीआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक शिकंजा छोटे खातों में भी कसा गया है। जिन खातों में सालाना एक लाख रुपये जमा करने की सीमा तय है, उनसे महीने में केवल 10 हजार रुपये निकासी की जा सकेगी। यह नियम उन खातों पर भी लागू होगा जिनमें अनुमति के बाद सालाना एक लाख रुपये जमा करनी की सीमा तय हुई है।

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केवाईसी में गड़बड़ी के बाद आरबीआई सख्त

Demonetisation: rbi imposes restrictions on withdrawal from certain bank accounts

खातों के लेकर आरबाईआई ने रुख कड़ा इसलिए किया है क्योंकि पैसों के लेनदेन या निकासी के दौरान केवाईसी यानी खाताधारकों की पड़ताल में गड़बड़ी पाई गई।  

आरबीआई ने कहा है कि एनबीएफसी इस बात को लागू करे कि हर लेनदेन के लिए पैन नंबर या फॉर्म 60 लिया जाए। इन नियमों का पालन नहीं करने पर ऐसे खातों से किसी तरह का लेनेदेन या निकासी नहीं की जाकेगी।

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