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दो बैंकों पर RBI ने लगाया कुल 6.2 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या थी गलती

Fri, 29 May 2020 12:35 PM IST
‌डिंपल अलवधी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Fri, 29 May 2020 12:35 PM IST
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Bank Of India and Karnataka Bank fined for violationg rules by RBI
भारतीय रिजर्व बैंक - फोटो : Social Media

भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने एनपीए नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने पर कर्नाटक बैंक पर भी 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 

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बैंक ऑफ इंडिया पर इसलिए लगा जुर्माना
इस संदर्भ में रिजर्व बैंक ने कहा कि केंद्रीय बैंक के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) पर पांच करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाया है। ये आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान के तहत आते हैं। इसका ब्योरा देते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 मार्च 2017 और मार्च 2018 की वित्तीय स्थिति के तहत बीओआई के सांविधिक निरीक्षण में यह तथ्य सामने आया है कि बैंक ने कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। इस बारे में बैंक को नोटिस दिया था। नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद बैंक पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। 
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कर्नाटक बैंक ने भी नहीं किया नियमों का पालन
इसी तरह के मामले में रिजर्व बैंक ने कर्नाटक बैंक पर 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने आय मान्यता और संपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों पर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक पर भी 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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