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Hindi News ›   Automobiles News ›   National Highways Fee Determination of Rates and Collection Rules 2008 amended

National Highways: नेशनल हाईवे शुल्क कलेक्शन की दरें हुई संशोधित, जारी हुआ नोटिफिकेशन

Tue, 10 Sep 2024 12:29 PM IST
अमित कुमार ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमित कुमार Updated Tue, 10 Sep 2024 12:29 PM IST
सार

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने नेशनल हाईवे की शुल्क और कलेक्शन की दरों को संशोधित किया है। सरकार ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आगे जानिए पूरी डिटेल। 
 

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National Highways Fee Determination of Rates and Collection Rules 2008 amended
National Highways - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने नेशनल हाईवे 2008 के नियमों और कलेक्शन की दरों को संशोधित किया है। वाहन का मालिक और चालक और मैकेनिकल वाहन के पास नेशनल परमिट वाले वाहन दोनों ही नेशनल हाईवे के समान सेक्शन में इस्तेमाल हो सकते हैं। साथ हमेशा के लिए स्थाई ब्रिज, बाईपास और टनल के मामले में जीरो यूजर शुल्क लगेगा। यह सिर्फ 20 किलोमीटर की यात्रा तक ही लागू होगा। यह दिन में हर दिशा में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के तहत कलेक्शन और यात्रा की दूरी को नापा जाएगा। अगर दिनभर की यात्रा बीस किलोमीटर से ज्यादा है तो फिर उस हिसाब से असली चार्ज वसूला जाएगा। 

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नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, जानें

राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने 9 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी की है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 3856 (E) में कहा गया है कि नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत सेक्शन 9 की ताकतों को कंफ्रंड किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार नेशनल हाईवे की दरों को संशोधित कर रही है। इसमें 2008 के नियमों को भी संधोधित किया गया है। 

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