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EV: पुणे में 2023 में 33,411 इलेक्ट्रिक वाहन हुए रजिस्टर, पिछले साल की तुलना में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी

Fri, 29 Dec 2023 09:36 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Fri, 29 Dec 2023 09:36 PM IST
सार

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के आंकड़ों के अनुसार, पुणे में 33,411 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दिखाता है।

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Electric vehicle registrations in Pune increse by 30 per cent in 2023 RTO Data reveals
Electric Vehicles - फोटो : Pixabay

विस्तार

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के आंकड़ों के अनुसार, पुणे में 33,411 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दिखाता है।
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इसमें कहा गया है कि 2023 में कुल पंजीकृत वाहनों में ईवी का हिस्सा लगभग 11 प्रतिशत था। पुणे शहर में कुल 2,90,793 पंजीकृत वाहन हैं, जिनमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहन शामिल हैं।
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अधिकारियों ने कहा कि ईवी पंजीकरण में बढ़ोतरी से पता चलता है कि लोगों ने 2023 में प्रतिदिन औसतन लगभग 90 ईवी पंजीकृत किए हैं। जिसकी दर लगभग 2.5 प्रतिशत प्रति माह और 0.082 प्रतिशत प्रति दिन है।
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वर्ष 2022 में कुल 25,625 ईवी पंजीकृत किए गए, यानी एक दिन में 70 ईवी। यह पंजीकृत वाहनों की कुल हिस्सेदारी का 10 प्रतिशत था।

डिप्टी आरटीओ, संजीव भोर के अनुसार, ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) और टैक्स बेनिफिट्स (कर लाभों) पर बढ़ती जागरूकता मुख्य कारण थी कि पुणे में लोगों के एक बड़े वर्ग ने ई-वाहनों की ओर रुख किया। भोर ने कहा, "लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीद से मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स का भी एहसास हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 100 प्रतिशत कर छूट ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा ईवी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया है।"


उन्होंने कहा कि चार्जिंग स्टेशनों और मैन्युफेक्चरिंग कंपनियों की संख्या में बढ़ोतरी ने मोटर चालकों के लिए ईवी के ट्रेंड के साथ चलना आसान बना दिया है।

एक अधिकारी के अनुसार, ईवी को वाहन या अन्य के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निश्चित मानदंड हैं। आरटीओ के आंकड़ों में 250 वाट से कम पावर वाली और 25 मील प्रति घंटे से कम रफ्तार वाली ई-बाइक शामिल नहीं हैं। ऐसी बाइकों को लाइसेंस और पंजीकरण की जरूरत से छूट दी गई है। 
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