Auto News: स्टिकर लगे वाहनों की अब खैर नहीं, डेडलाइन समाप्त होने के बाद पुलिस करेगी कानूनी कार्रवाई
अगर आपने अपने वाहन पर अवैध स्टिकर लगा रखा है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। चेन्नई पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को कड़ी चेतावनी दी है। जानिए क्या है पूरी डिटेल।
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अपने वाहनों पर लोग अक्सर कई तरह के स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने भी अपने वाहन पर किसी तरह के स्टिकर को लगाया हुआ है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल चेन्नई पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के लिए चेतावनी जारी की है, जिन्होंने अपने वाहन पर अवैध तरीके से स्टिकर लगाया हुआ है।
वाहन चालकों के लिए पुलिस की चेतावनी
चेन्नई पुलिस ने वाहन चालकों के लिए वाहनों से स्टिकर हटाने की एक डेडलाइन सेट की है। इस डेडलाइन के बाद पुलिस वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। चेन्नई पुलिस की मुहिम के पीछे मकसद साफ है कि वाहनों पर स्टिकर के इस्तेमाल से प्रोफेशनल और रुतबे का गलत यूज होने से रोका जाए।
वाहनों पर स्टिकर का गलत इस्तेमाल
पुलिस के मुताबिक, शहर के कई वाहन चालकों ने अपनी गाड़ियों पर अपने प्रोफेशनल, किसी खास पद जैसे- पुलिस, वकील, मीडिया प्रोफेशनल और आर्मी के स्टिकर लगा रखे हैं। इसके साथ ही कई वाहनों पर किसी राजनीतिक पार्टी का चिन्ह और जाति का नाम भी लिखा होता है। ऐसे में चेन्नई पुलिस जल्द से जल्द इस तरह के स्टिकर को सभी वाहनों से हटाना चाहती है।
डेडलाइन के बाद लगेगा जुर्माना
चेन्नई पुलिस ने साफ संदेश देते हुए कहा कि चेतावनी का समय समाप्त होने के बाद अगर किसी वाहन पर स्टिकर लगा हुआ पाया गया तो उस वाहन चालक के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 मई 2024 को पुलिस चेतावनी का समय खत्म हो जाएगा। 2 मई 2024 से पुलिस स्टिकर लगे वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस की डेडलाइन समाप्त होने के बाद वाहनों पर अवैध स्टिकर का इस्तेमाल पर सेक्शन 198 के तहत मोटर वाहन नियम 1988 का उपयोग करते हुए सेक्शन 50 के तहत चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।