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Hindi News ›   Automobiles News ›   Block ambulance shell out up to Rs 10,000 as penalty and without helmet driving license cancelled

बिना हेलमेट चलाया टू-व्हीलर तो सस्पेंड होगा लाइसेंस, एंबुलेंस का रास्ता रोकना पड़ेगा जेब पर भारी

Wed, 26 Jun 2019 07:46 AM IST
Bani Kalra ऑटो डेस्क, अमर उजाला
ऑटो डेस्क, अमर उजाला Published by: Bani Kalra Updated Wed, 26 Jun 2019 07:46 AM IST
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Block ambulance shell out up to Rs 10,000 as penalty and without helmet driving license cancelled
एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार का जुर्माना - फोटो : social

केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर वाहन (संशोधन) बिल को मंजूरी दे दी गई है जिसमे ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अगर कोई एंबुलेंस  को रास्ता नहीं देगा तो उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। वही अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद वाहन चलाने पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।  बता दें कि यह बिल पहले राज्यसभा में लंबित हुआ था, लेकिन 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद निरस्त हो गया था।

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बिल को स्थायी समिति ने भी परखा

सोर्स के मुताबिक इस नए बिल में  18 साल से कम उम्र में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर भरी जुर्माने का प्रावधान है। बिल के प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित किया गया है। वही इन सिफारिशों को संसद की स्थायी समिति ने भी परखा है।

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बिना हेलमेट पकड़े जाने पर लाइसेंस सस्पेंड

ओवरस्पीड करने पर 1,000 से 2,000  और बिना बीमा पॉलिसी गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकेगा। वही बिना हेलमेट पकड़े जाने पर तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड किया जायेगा। इसके अलावा अगर कोई नाबालिग ने गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो गाड़ी के मालिक और अभिभावक दोषी होंगे। इसमें 3 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हेगा। यदि कोई ट्रैफिक नियम  तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं यदि कोई अधिकारियों का आदेश नहीं मानेगा तो फिर 500 रुपये की जगह दो हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा गाड़ी के अनधिकृत इस्तेमाल करने पर भी 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इतना ही नहीं ओला, उबर जैसे एग्रीगेटर्स ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन किया तो  उन्हें एक लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा।

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