हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के टूटने या चोरी होने पर आपको क्या करना होगा? जानें नए नियम
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क्या आपने सोचा है कि अगर आपकी गाड़ी में लगा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) टूट जाती है या चोरी हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? यह सवाल इसलिए जरूरी है कि इन दिनों कई ऐसे वाहन मालिक हैं, जो इस समस्या से परेशान हैं। दरअसल एचएसआरपी लगवाने को लेकर शासन काफी सख्त हो गया है। यही कारण है कि वाहन मालिक आखिरी तारीख से पहले अपने वाहनों में एचएसआरपी लगवा रहे हैं। बता दें कि देश में 1 अप्रैल 2019 से सभी नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है, जिसके चलते नए वाहनों में वाहन निर्माता और डीलर खुद इसे लगा कर दे रहे हैं। लेकिन अगर यह नंबर प्लेट टूट जाए या चोरी हो जाए तो इसको लेकर एक नई समस्या अब सामने आ गई है।
दरअसल देश के कई राज्यों में अगर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) टूट जाता है या चोरी हो जाता है, तो वाहन मालिक को इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने पर करनी होगी। रिपोर्ट की कॉपी देने पर ही वाहन पर नई नंबर प्लेट लगाई जाएगी। इसके अलावा एचएसआरपी केवल परिवहन विभाग की तरफ से अधिकृत कंपनी या वाहन के डीलर्स ही लगा सकेंगे। वहीं, इस पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा।
एक नंबर प्लेट टूटने पर क्या होगा?
अगर दो पहिया वाहन की एक नंबर प्लेट टूट जाती है, तो अधिकृत कंपनी या वाहन डीलर को ही उसे बदलने का अधिकार है। इसके अलावा केवल टूटी हुई प्लेट को बदलने का वाहन मालिकों से शुल्क लिया जाएगा।
दोनों नंबर प्लेट टूटने पर क्या होगा?
वाहन के दोनों नंबर प्लेट टूटने पर प्लेट के साथ स्टीकर प्लेट भी बदले जाएंगे। इसके लिए वाहन मालिकों को तीनों प्लेट्स का शुल्क देना होगा।
केवल स्टीकर प्लेट खराब हुई तो?
अगर केवल स्टीकर प्लेट ही खराब होती है, तो सिर्फ उसे ही बदला जाएगा। इसके लिए वाहन मालिकों से केवल स्टीकर प्लेट का ही शुल्क लिया जाएगा।
एचएसआरपी लगवाने में कितना खर्च आएगा?
अलग-अलग वाहनों के लिए एचएसआरपी की कीमतें अलग-अलग हैं। जैसे कार के लिए इसकी कीमत 600 से 1000 रुपये के बीच है। वहीं, दो पहिया वाहनों के लिए इसकी कीमत 300 से 400 रुपये तक है।