वीकेंड लॉकडाउन: यूपी की सड़कों पर निकलने से पहले जान लें नए नियम
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देशभर में कोरोना वायरस ने 10 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। हर रोज अब करीब 30000 कोविड-19 के नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि 6 लाख से ज्यादा लोग इस खतरनाक बीमारी को हरा कर अपने घरों को वापस आ चुके हैं। ऐसे में हर जगह अब कोरोना के वैक्सीन का इंतजार हो रहा है। लेकिन जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। यही कारण है कि अलग-अलग राज्य हालात के मुताबिक कोरोना को लेकर अपनी रणनीति बदल रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश भी शामिल हो गया है।
यूपी में सरकार की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन लागू किया गया है। यानी अगर आप शनिवार या रविवार को आम दिनों की तरह सड़क पर अपने वाहन से आवाजाही करते हैं, तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में आज की हमारी यह खबर आपके लिए बड़े काम की साबित हो सकती है, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि वीकेंड लॉकडाउन में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो डालते हैं एक नजर,
लॉकडाउन में इन्हें है छूट
उत्तर प्रदेश के मिनी लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा कोरोना वारियर्स, सैनेटाइजेशन और डोर-स्टेप डिलीवरी स्टाफ की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
माल वाहकों को हरी झंडी
वीकेंड लॉकडाउन के दौरान माल वाहक गाड़ियों को भी प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।
पेट्रोल पंप और राजमार्ग
वीकेंड लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग खुले रहेंगे। इसके अलावा इन राजमार्गों पर मौजूद पेट्रोल पंप भी चालू रहेंगे।
बढ़ेगी निगरानी
वीकेंड लॉकडाउन के दौरान राज्य की सीमाओं, खास तौर पर नोएडा और दिल्ली के बीच निगरानी बढ़ाई जाएगी। प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले और आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं रहने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पहले जैसे रहेंगे ये नियम
यात्रा करते समय मास्क पहनना या गाड़ी के अंदर कई लोगों की संख्या पहले जैसे ही रहेगी।
इन पर होगी कार्रवाई
जो वाहन आवश्यक सेवाओं का हिस्सा नहीं होंगे, उन्हें रोक दिया जाएगा। पाबंदियों को तोड़ने वालों को दंडित किया जाएगा।
ई-पास होगा जरूरी
वीकेंड लॉकडाउन के दौरान राज्य की सीमा पार करने के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की तरफ से जारी किए गए ई-पास की जरूरत होगी।