फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   Auto News ›   Under Motor vehicle act some compoundable and non compoundable offences that need court visit

ये ट्रैफिक नियम तोड़े तो काटने पड़ेंगे अदालत के चक्कर, जाना पड़ सकता है जेल

Fri, 06 Sep 2019 07:38 AM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क, अमर उजाला
ऑटो डेस्क, अमर उजाला Published by: Harendra Chaudhary Updated Fri, 06 Sep 2019 07:38 AM IST
विज्ञापन
Under Motor vehicle act some compoundable and non compoundable offences that need court visit
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : social media
पूरे देश में इन दिनों चारों तरफ संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हो रहे ट्रैफिक चालानों की चर्चा है। लोगों के 23 हजार से लेकर 59 हजार रुपये तक के चालान काटे जा रहे हैं। सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में कम से कम 63 संशोधन किए हैं। लेकिन लोग असमंजस हैं कि क्या इन सभी ट्रैफिक चालानों को चुकाने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा।
विज्ञापन


ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इन चालानों में कुछ ऐसे हैं जो कंपाउंडेबल (क्षमायोग्य) हैं और उल्लंघन करने पर मौके पर ही जुर्माना चुकाया जा सकता है। वहीं कुछ ऐसे ट्रैफिक भी हैं, जिनका उल्लंघन करने पर कोर्ट जाना पड़ेगा, यानी वे नॉन कंपाउंडेबल (अक्षम्य) नियम हैं।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

नए मोटर व्हीकल एक्ट में ये हैं कंपाउंडेबल अपराध?

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 200 कहती है कि कुछ अपराधों में मौके पर ही जुर्माना भरने का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नियम तोड़ने पर सरकार की तरफ से नियुक्त अधिकारियों को जुर्माना राशि भर सकते हैं। एक्ट कहता है कि 24 श्रेणियों के तहत किए गए अपराधों को किसी भी स्टेज पर कंपाउंड किया जा सकता है। इनके लिए, संबंधित राज्य सरकारें जुर्माना और अन्य दंड की सीमा को सूचित कर सकती हैं।  

क्या हैं नॉन-कंपाउंडेबल अपराध?

इन 24 श्रेणियों के अलावा मोट व्हीकल एक्ट के तहत बाकी अपराध गैर-अक्षम्य हैं यानी नॉन-कंपाउंडेबल हैं। जिसका अर्थ है कि ऐसे सभी मामलों में नियम तोड़ने वालों को चालान का भुगतान करने के लिए अदालत में पेश होना होगा। ऐसे मामलो में राज्य सरकार केंद्र की तरफ से अधिसूचित न्यूनतम राशि से कम जुर्माना नहीं लगा सकती हैं।
 

कंपाउंडेबल अपराध

राशि

नए मोटर व्हीकल में कंपाउंडेबल  में शामिल 24 श्रेणियों में से 14 अपराधों की सूची में प्रदूषण फैलाना भी इसमें शामिल हैं।

बिना टिकट यात्रा 500 रुपये
अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने के लिए देना 5,000 रुपये
आदेश मानने से इंकार या जानकारी नहीं देना 2,000 रुपये
बिना लाइसेंस ड्राइविंग 5,000 रुपये
अयोग्य होने के बावजूद ड्राइविंग 10,000 रुपये
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल पहली बार 5,000 रुपये फिर 10,000 रुपये
स्पीड या रेसिंग पहली बार 5,000 रुपये फिर 10,000 रुपये
बिना परमिट कमर्शियल वाहन चलाना पहली बार 10 हजार रुपये, उसके बाद 10 हजार के जुर्माने के साथ जेल
सीट बेल्ट न पहनने पर 1,000 रुपये
हेलमेट न पहनने पर (ड्राइवर और पीछे बैठा व्यक्ति) 1,000 रुपये
इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देना 10,000 रुपये
साइलेंट जोन में हॉर्न बजाना पहले 1,000 रुपये फिर 2,000 रुपये
गैर बीमाकृत वाहन चलाना पहली बार 2,000 रुपये, उसके पश्चात 4,000 रुपये
प्रदूषण फैलाना 10,000 रुपये  

ये हैं अनकंपाउंडेबल अपराध

रेडलाइट जंप, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, शराब पीकर ड्राइविंग, नाबालिग का ड्राइविंग करते पकड़े जाना या ऐसे अपराध जिनमें कड़े जुर्माने के साथ जेल जाने का प्रावधान।

         
 
     
 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed