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कार में बुलगार्ड लगाया तो देना होगा इतना जुर्माना, बेचने वाला भी फंसेगा

Mon, 25 Dec 2017 12:11 PM IST
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 25 Dec 2017 12:11 PM IST
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Unauthorised crash guards or bull bars will be Fine of 1000 Rupees on first offence
Crash Guard
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं जो अवैध रूप से कारों और एसयूवी में बुल गार्ड लगाते या लगवाते हैं। सरकार का कहना है कि बुलगार्ड या क्रैश गार्ड का होना पदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा है। 
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बुलगार्ड को अपनी गाड़ी में लगवाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन होगा। पहली बार पकड़े जाने पर ड्राइवर पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा बुल गार्ड के विक्रेता और डिलीवरी करने वाले पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 
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ये हैं बुलगार्ड के नुकसान

Unauthorised crash guards or bull bars will be Fine of 1000 Rupees on first offence
car crash guards
1. टक्कर होने पर यह एयरबैग्स को खुलने से रोकता है। 
2. आजकल जो कारें बनाई जा रही हैं वह पदल यात्रियों की सेफ्टी को भी ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। ताकी टक्कर होने पर सामने वाले को कम चोट आएं। हालांकि बुल गार्ड होने पर सामने वाले की मौत भी हो सकती है। 
3. बुल गार्ड स्टील का बना होता है इसलिए यह वाहन का वजन भी बढ़ा देता है। इससे कार की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है और माइलेज भी कम हो जाता है। 
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