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स्कोडा फॉक्सवैगन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, प्रदूषण फैलाने वाली 'चीट डिवाइस' के इस्तेमाल पर नहीं मिली राहत

Thu, 26 Nov 2020 02:18 PM IST
श्रीधर मिश्रा ऑटो डेस्क, अमर उजाला
ऑटो डेस्क, अमर उजाला Published by: श्रीधर मिश्रा Updated Thu, 26 Nov 2020 02:18 PM IST
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Skoda Volkswagen did not get relief from Supreme Court over alleged use of cheating device
फाइल फोटो - फोटो : skoda

जर्मनी की दिग्गज कार निर्माता स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक उपभोक्ता की तरफ से उसकी डीजल कार में कथित रूप से ‘धोखा देने वाले उपकरण’ के इस्तेमाल पर उत्तर प्रदेश में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई थी।

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इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की पीठ कर रही थी, जहां ऑटोमोबाइल निर्माता की याचिका को खारिज कर दिया गया। बता दें कि इससे पहले चार नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था कि मामले की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए।

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