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पुरानी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी, सरकार ने दी ये बड़ी सुविधा

Thu, 14 Nov 2019 12:33 PM IST
Abhishek Singh ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Abhishek Singh Updated Thu, 14 Nov 2019 12:33 PM IST
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Now Get HSRPs near you Department identifies 236 Dealers
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (फाइल फोटो) - फोटो : Social Media

अगर आपकी भी कार या बाइक्स बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दौड़ रही है, तो जल्द ही इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। इसके लिए परिवहन विभाग ने 236 डीलरों को चिन्हित किया है, जो आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाएंगे। 

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आदेश के बावजूद नहीं लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक राजधानी दिल्ली में 50 लाख स्कूटर-बाइक्स और 21 लाख कारों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई जा सकी है। 2012 के बाद से आने वाली सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पहले से ही लगी होती है, जबकि उससे पहले के गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मौजूद नहीं है। वहीं, दो अक्टूबर 2018 के बाद से मात्र 2.6 लाख गाड़ियों में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा सकी है।

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236 वाहन डीलर हुए चिन्हित

दिल्ली परिवहन विभाग के स्पेशन कमिश्नर केके दहिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर कलर-कोडेड और होलोग्राम बेस्ट फ्यूल स्टीकर लगाने का आदेश दिया था। यह आदेश इसलिए दिया गया ताकि गाड़ियों की पहचान आसानी से हो सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली पहला राज्य है, जहां गाड़ियों पर ये स्टीकर लगाए गए हैं। वहीं, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर दहिया ने कहा कि पुरानी गाड़ियों पर प्लेट लगाने के लिए दो बार टेंडर निकाला गया था, लेकिन इस पर डीलरों की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसीलिए अब पुराने दोपहिया और कार पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 236 वाहन डीलरों को चिन्हित किया गया है।

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इसलिए जरूरी है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुताबिक मंत्रालय की तरफ से सभी गाड़ियों के लिए एक अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लागू की जा चुकी हैं। जबकि इससे संबंधित सभी नोटिफिकेशन भी तीन महीने पहले जारी हो चुके हैं। इसके बावजूद कई RTO नियमों की अनदेखी करते हुए सामान्य नंबर प्लेट के साथ नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। मंत्रालय का कहना है कि ऑटो डीलरों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के बाद उसे वाहन डाटाबेस से भी लिंक करना जरूरी होगा। 

एचएसआरपी के क्या हैं फायदे

एचएसआरपी से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसमें मौजूद रजिस्ट्रेशन मार्क, क्रोमियम-बेस्ड होलोग्राम स्टिकर ऐसे होंगे कि निकालने पर कोशिश पर खराब हो जाएंगे। इस पर लगे स्टिकर में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, रजिस्टर्ड अथॉरिटी, लेजर ब्रांडेड परमानेंट नंबर, इंजन और चेसिस नंबर तक की जानकारी होगी।

पुराने वाहनों के लिए नीति

मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाएगी, जो तीसरे रजिस्ट्रेशन मार्क के साथ आएगी। मौजूदा वाहनों पर नंबर प्लेट राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट निर्माता या सप्लायर डीलरों को सप्लाई करेंगे, जो पुराने वाहनों पर लगाएंगे।

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