फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   Auto News ›   Motor Vehicles Act may come into force from 1st September, heavy fine for violation of traffic rules

एक सितंबर से ट्रैफिक नियम तोड़े तो कटेगा 10 हजार रुपये तक का चालान, देखें नए जुर्माने की लिस्ट

Wed, 21 Aug 2019 11:10 PM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क, अमर उजाला
ऑटो डेस्क, अमर उजाला Published by: Harendra Chaudhary Updated Wed, 21 Aug 2019 11:10 PM IST
विज्ञापन
Motor Vehicles Act may come into force from 1st September, heavy fine for violation of traffic rules
traffic police checking license

अगर आप लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखते हैं, तो होशियार हो जाएं। वजह है नया मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, वहीं सरकार आगामी एक सितंबर से इसे प्रभावी कर सकती है। सरकार की योजना है कि इसके कुछ प्रावधानों को तुरंत लागू किया जाए। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में नई पेनल्टी से नियमों का उल्लंघन करने वालों में डर पैदा होगा।

विज्ञापन

नियम तोड़ने से पहले दो बार सोचना होगा

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि पहले लोग कानून की इज्जत नहीं करते थे और नियम तोड़ने से नहीं घबराते थे। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ पैसे दे कर ही फाइन से बच जाते थे, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, अब उन्हें नियम तोड़ने से पहले दो बार सोचना होगा।

विज्ञापन

ठीक होंगे ब्लैक स्पॉट

गडकरी ने बताया कि हमने दूसरी बातों को ध्यान में रखते हुए भी कई नए प्रावधान लागू किए हैं। साथ ही जल्द ही रेलवे सेफ्टी बोर्ड की तर्ज पर एक रोड सेफ्टी बोर्ड बनाया जाएगा, जो रोड सेफ्टी से जुड़े सभी मुद्दों को देखेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की मदद से 14 हजार करोड़ की सहायता राशि मिलने वाली है, जिसका इस्तेमाल सड़कों को सुरक्षित बनाने में किया जाएगा। इन राशि का उपयोग ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उन्हें ठीक करने में भी किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

जल्द खत्म होगी मंदी

वहीं वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नए स्वच्छ ईंधऩ के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों को शुरू किया गया है। हालांकि अभी ऑटो सेक्टर में अभी कुछ मंदी है, उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले कुछ महीनों में हालात बेहतर हो जाएंगे।

दो हजार रुपये की जगह 10 हजार जुर्माना

वहीं मंत्रालय से जुड़े एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि नए ट्रैफिक नियम 01 सितंबर से लागू होंगे। वहीं कैब कंपनियों और दूसरे नीतिगत मामलों को अगले कुछ दिन में एलान किया जाएगा। नए मोटर अधिनियम में शराब पी कर गाड़ी चलाने पर दो हजार रुपये की जगह 10 हजार जुर्माना देना होगा। वहीं बिना सीट बेल्ट लगाए ड्राइविंग करने पर 100 रुपये की बजाय एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

नए नियमों के तहत जुर्माना राशि जानने के लिए यहां क्लिक करें

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed