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लॉकडाउन 3.0 के दौरान चलानी है गाड़ी? तो यहां जानें हर अहम सवालों के जवाब

Mon, 11 May 2020 01:42 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 11 May 2020 01:42 PM IST
सार

देशभर में लागू लॉकडाउन 3.0 का आखिरी सप्ताह चल रहा है, जिसे देखते हुए कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही पर लागू प्रतिबंधों में ढील दी गई है। इस अवधि के दौरान ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटे गए हर क्षेत्र में निजी वाहनों के लिए अलग-अलग नियम हैं।

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Vehicles ply on NH-24 during lockdown 3.0 in New Delhi - फोटो : PTI

विस्तार

अगर आप अपने वाहन को बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं तो यहां जानिए कि आपको किन महत्वपूर्ण बातों के बारे में पता होना चाहिए। 
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Police in Lockdown 3.0 - फोटो : PTI
गाड़ी कौन चला सकता है?
जब ई-पास जारी करने की बात आती है, हर राज्य सरकार के पास नियमों और दिशानिर्देशों का एक सेट होता है। ई-पास यानी वो जरूरी दस्तावेज जो आपको पुलिस बैरिकेड को पार करने में मदद करेगा। मोटे तौर पर, ये ई-पास आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों या सामान ढोने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए जारी किए जाते हैं। आपात परिस्थितियों के कुछ मामलों में भी ई-पास हासिल किया जा सकता है।




जबकि ग्रीन और ऑरेंज जोन में इस प्रतिबंध को काफी हद तक ढील दी गई है, फिर भी यहां सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश हैं। 
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Lockdown 3.0 People at Railway Station - फोटो : PTI
रेल सेवा शुरू होने के बाद उठे ये सवाल
जैसा कि रेल मंत्रालय ने यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू किया है, स्टेशन पर कैसे पहुंचे इस पर सवाल उठाए गए हैं। रेड जोन के क्षेत्रों में यात्रियों को स्टेशनों तक पहुंचाने में मदद के लिए बहुत ज्यादा पब्लिक ट्रांस्पोर्ट (सार्वजनिक परिवहन) दिखने की संभावना नहीं है। उनके लिए, निजी वाहन एकमात्र विकल्प बने हुए हैं। ऐसे मामलों में, वैध ट्रेन टिकट पास के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन इस बात की कोई स्पष्टता नहीं है कि ई-पास के बिना निजी वाहनों को स्टेशन से वापसी यात्रा करने की इजाजत होगी या नहीं। 
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Lockdown - फोटो : amar ujala
एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन ले जाना हो तो?
निजी वाहनों के लिए राज्यों की सीमा पार यात्रा पर रोक जारी रहेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन ले जाने के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए पास की आवश्यकता होगी। 

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लॉकडाउन - फोटो : PTI
निजी वाहनों के लिए क्या दिशा निर्देश हैं?
लॉकडाउन 3.0 के दौरान किसी भी यात्रा के लिए, चाहे काम पर जा रहे हों या आपातकालीन स्थिति में, रेड जोन में एक वैध ई-पास होना अनिवार्य है। ये पास राज्य के अधिकारियों द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं। दिल्ली जैसे कुछ राज्यों ने कहा है कि पहले जारी किए गए ई-पास लॉकडाउन 3.0 चरण के दौरान मान्य होंगे। 

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लॉकडाउन में सड़कों पर निकले वाहनों को रोकते पुलिसकर्मी - फोटो : अमर उजाला
पास वाले लोगों को वाहन चलाते समय तय किए गए नियमों का पालन करना होगा। उदाहरण के लिए, चार पहिया वाहनों में वाहन चालक को मिलाकर अब 3 लोग सफर कर सकते हैं, ताकि सामाजिक दूरियों के मानदंडों को बनाए रखा जा सके। हालांकि, दोपहिया वाहनों में पीछे की सवारी पर अभी भी पाबंदी जारी रहेगी। 

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कोलकाता में लॉकडाउन के दौरान यातायात पुलिस ने बाहर निकल रहे लोगों को समझाइश दी। - फोटो : PTI
याद रखें, संबंधित क्षेत्रों के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर सभी ड्राइवरों और यात्रियों को किसी भी तरह की पेनाल्टी से बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए। साथ ही यह सलाह दी जाती है कि अपने वाहनों में सैनेटाइजर रखें। 

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Police officers following people in Nakhaskohana area following lockdown.
वाहनों के आने-जाने का समय क्या है?
कई रेड जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच धारा 144 लागू रहेगी, यानी इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। इसलिए, इन क्षेत्रों में बाहर निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को वापस लौटने से पहले इस बारे में सावधान रहने की जरूरत है। इस अवधि के दौरान सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारियों के वाहनों के लिए छूट होगी। 

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A police march to various areas of the city was carried out by the police to follow the lockdown.
उल्लंघन करने पर दंड क्या हैं?
कोई भी जो लॉकडाउन के नियमों और Covid-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उस पर मुकदमा चलेगा। उल्लंघन करने वाले से जुर्माना वसूला जाएगा, वाहनों को जब्त किया जा सकता है और सबसे खराब स्थिति में, उल्लंघनकर्ता को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और साथ ही आईपीसी की कुछ धाराओं के तहत आरोप तय किए जाएंगे। 
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