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टूव्हीलर पर नहीं बैठ पाएगी दूसरी सवारी, कर्नाटक सरकार लगाने जा रही रोक
amarujala.com, Presented by: विशाल अहलावत
Updated Sun, 22 Oct 2017 11:56 AM IST
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pillion riding on two-wheelers
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कर्नाटक में 100 सीसी तक के दुपहिया वाहनों पर दूसरी सवारी के बैठने पर रोक लग सकती है। राज्य सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। कर्नाटक के परिवहन विभाग ने पीछे बैठे यात्री की सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा करने का फैसला लिया है। विभाग का मानना है कि ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं में पीछे वाला यात्री भी शिकार बन जाता है।
बंगलूरू मिरर के मुताबिक, कर्नाटक सरकार ने पिछली सवारी पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। माना जा रहा है कि इस संबंध में एक हफ्ते के भीतर आधिकारिक सर्कुलर जारी किया जा सकता है।
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जो वाहन इसके तहत आएंगे उनमें मोटरसाइकिल्स के अलावा स्कूटर भी शामिल हैं। राज्य सरकार का यह फैसला पहले से इस्तेमाल में आ रहे दोपहिया वाहनों पर लागू नहीं होगा लेकिन जो भी नया वाहन बेचा जाएगा, उस पर ये नये नियम लागू होंगे।
इस बारे में पुष्टि करते हुए राज्य के परिवहन मंत्री एचएम रेवन्ना ने कहा कि सरकार सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर रही है। उन्होंने कहा, "सड़क दुर्घटना में हुई एक युवक की मौत के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की थी। इसके जवाब में हमने मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने के लिए हलफनामा दाखिल किया है, जिसके तहत 100 सीसी तक के दुपहिया वाहनों पर दूसरी सवारी बैठने की अनुमति नहीं है।"
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बंगलूरू मिरर के मुताबिक, कर्नाटक सरकार ने पिछली सवारी पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। माना जा रहा है कि इस संबंध में एक हफ्ते के भीतर आधिकारिक सर्कुलर जारी किया जा सकता है।
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जो वाहन इसके तहत आएंगे उनमें मोटरसाइकिल्स के अलावा स्कूटर भी शामिल हैं। राज्य सरकार का यह फैसला पहले से इस्तेमाल में आ रहे दोपहिया वाहनों पर लागू नहीं होगा लेकिन जो भी नया वाहन बेचा जाएगा, उस पर ये नये नियम लागू होंगे।
इस बारे में पुष्टि करते हुए राज्य के परिवहन मंत्री एचएम रेवन्ना ने कहा कि सरकार सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर रही है। उन्होंने कहा, "सड़क दुर्घटना में हुई एक युवक की मौत के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की थी। इसके जवाब में हमने मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने के लिए हलफनामा दाखिल किया है, जिसके तहत 100 सीसी तक के दुपहिया वाहनों पर दूसरी सवारी बैठने की अनुमति नहीं है।"