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तीन साल पुरानी कार या बाइक के एक्सीडेंट होने पर मिल सकता है ज्यादा मुआवजा, IRDAI ने दिया सुझाव

Tue, 26 Nov 2019 03:02 PM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Tue, 26 Nov 2019 03:02 PM IST
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IRDAi proposes new age-based vehicle depreciation formula, you may get higher motor own damage cover
हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई कार - फोटो : अमर उजाला (फाइल)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने मोटर इंश्योरेंस में कुछ बदलाव के सुझाव दिये हैं। IRDAI का कहना है कि पुरानी कारों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मिलने वाला मुआवजे की गणना नए तरीके से की जाए। अपने ड्राफ्ट सुझाव में IRDAI ने कहा है कि तीन साल तक पुरानी कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर ऑन-रोड व्हीकल कीमत, मैन्यूफैक्चर एसेसरीज और रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन के आधार पर हो।

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IRDAI की तरफ से बनाए गए एक वर्किंग ग्रुप ‘प्रोडक्ट स्ट्रक्चर फोर मोटर ओन डैमेज कवर’ ने प्राइवेट गाड़ियों के लिए दो तरह के विकल्प सुझाए हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक पहले तीन साल तक को अवमूल्यन (depreciation) लागू नहीं होगा। इसके बाद तीन साल से ऊपर और सात साल तक वाहन की उम्र के मुताबिक depreciation 40 से 60 फीसदी तक हो। प्राधिकरण ने अपनी ड्राफ्ट गाइडलाइंस में कई विकल्प भी दिये हैं कि कैसे डैमेज कवर की गणना की जाए।      

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प्राइवेट कारों के लिए Depreciation

वाहन की उम्र Depreciation (%)
तीन साल से ऊपर और चार साल तक 40 फीसदी
चार साल से ऊपर और पांच साल तक 50 फीसदी
पांच साल से ऊपर और छह साल तक 55 फीसदी
छह साल से ऊपर सात साल तक. 60 फीसदी

 
अभी तक मोटर ओन डैमेज कवर की गणना का फॉर्मूला बेहद मुश्किल था। जिसमें वाहन की कीमत की मुताबिक depreciation वैल्यू आंकी जाती थी। वहीं वाहन के पुराने होते जाने या हादसे में कार या बाइक के बिल्कुल खत्म होने पर वाहन मालिक को कम मुआवजा मिलता था।

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वहीं अगर प्राधिकरण की ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर अमल किया जाता है तो depreciation के स्तर में कमी आगी और पुराने वाहनों पर ज्यादा मुआवजा मिलेगा। फिलहाल छह महीने पुराने वाहन पर पांच फीसदी और पांच साल पुराने वाहन पर 50 फीसदी depreciation वैल्यू 50 फीसदी तक होती है।

वहीं दो-पहिया वाहनों पर छह महीने पुरानी बाइक या स्कूटर पर 95 फीसदी तक राशि मिलेगी। वहीं एक साल पुरानी बाइक या स्कूटर पर यह घट कर 90 फीसदी और सात साल पुराने दोपहिया वाहन पर 40 फीसदी तक की राशि मिलेगी।    

दो-पहिया वाहनों के लिए बीमा राशि

वाहन की उम्र बीमा राशि (%)
छह माह तक 95 फीसदी
छह माह से ऊपर एक साल तक 90 फीसदी
एक साल से ऊपर दो साल तक 80 फीसदी
दो साल से ऊपर तीन साल तक 70 फीसदी
तीन साल से ऊपर चार साल तक 60 फीसदी
चार साल से ऊपर पांच साल तक 50 फीसदी
पांच साल से ऊपर छह साल तक 45 फीसदी
छह साल से ऊपर सात साल तक 40 फीसदी
सात साल से ऊपर कंपरनी और ग्राहक के समझौते के आधार पर

    
वहीं IRDAI ने एक और विकल्प दिया है कि छह महीने से पुरानी कार या बाइक पर मिलने वाली बीमा राशि वर्तमाल मूल्य का 95 फीसदी और 15 साल पुरानी कार या बाइक पर यह 30 फीसदी होगी। IRDAI ने 166 पेज के इस ड्राफ्ट पर 16 दिसंबर तक आमलोगों से सुझाव मांगे हैं।

सभी वाहनों पर बीमा राशि का विकल्प

वाहन की उम्र बीमा राशि (%)
छह माह तक पुराना वाहन 95 फीसदी
छह से एक साल तक 90 फीसदी
एक साल से दो साल तक 80 फीसदी
दो साल से तीन साल तक 70 फीसदी
तीन साल से चार साल तक 65 फीसदी
चार से पांच साल तक 60 फीसदी
पांच से छह साल तक 55 फीसदी
छह से सात साल तक 50 फीसदी
सात से 10 साल तक 45 फीसदी
10 से 15 साल तक 40 फीसदी
15 साल पुरानी 30 फीसदी

   
     
   
 

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