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गाड़ी पर नहीं है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तो तुरंत करें डीलर से संपर्क

Sat, 05 Jan 2019 02:04 PM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क, अमर उजाला
ऑटो डेस्क, अमर उजाला Published by: Harendra Chaudhary Updated Sat, 05 Jan 2019 02:04 PM IST
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high security registration plate HSRP to be compulsory from 01 april, 2019 on all vehincles in india
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट - फोटो : अमर उजाला

आने वाली एक अप्रैल वाहन निर्माता कंपनियों के साथ-साथ ग्राहकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर सरकार की यह योजना सिरे चढ़ी, तो आने वाले वक्त में वाहन चोरी की वारदातों में कमी आएगी। आगामी अप्रैल से सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी होने जा रहा है। वहीं पुराने पर वाहनों पर भी यह नंबर प्लेट लगाई जा सकेगी।

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1 अप्रैल, 2019 से HSRP लगाना जरूरी

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद को लिखित जवाब में बताया कि आगामी 1 अप्रैल से सभी वाहन निर्माताओं के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) देना अनिवार्य होगा, जिसमें डीलर उन प्लेटों पर अलग से तीसरा रजिट्रेशन मार्क भी लगाएंगे। गडकरी के मुताबिक एचएसआरपी में जालसाजी नहीं की जा सकती, साथ ही इनमें लगाए जाने वाले लॉक दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते।

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डेटाबेस से जुड़ेगी नंबर प्लेट

गडकरी के मुताबिक 1 अप्रैल, 2019 या उस तारीख के बाद बने सभी वाहनों में वाहन निर्माता तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह समेत हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की आपूर्ति करेंगे। जिसके बाद डीलर उन प्लेटों पर रजिस्ट्रेशन का मार्क लगाएंगे, और उन्हें वाहन पर लगाया जाएगा। साथ ही इन्हें सरकार के वाहन डेटाबेस से भी जोड़ा जाएगा, ताकि वाहन चोरी के मामलों में कमी आ सके। इसके अलावा तीसरा रजिस्ट्रेशन मार्क में प्रदूषण की रोकथाम के लिए गाड़ी में इस्तेमाल हो रहे इंधन की कलर कोडिंग की जाएगी, जिसे विंड शील्ड पर लगाया जाएगा।

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एचएसआरपी में क्या शामिल होगा

एचएसआरपी से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसमें मौजूद रजिस्ट्रेशन मार्क, क्रोमियम-बेस्ड होलोग्राम स्टिकर ऐसे होंगे कि निकालने पर कोशिश पर खराब हो जाएंगे। इस पर लगे स्टिकर में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, रजिस्टर अथॉरिटी, लेजर ब्रांडेड परमानेंट नंबर, इंजन और चेसिस नंबर तक की जानकारी होगी।

 

पुराने वाहनों के लिए नीति

मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाएगी, जो तीसरे रजिस्ट्रेशन मार्क के साथ आएगी। मौजूदा वाहनों पर नबंर प्लेट राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट निर्माता या सप्लायर डीलरों को सप्लाई करेंगे, जो पुराने वाहनों पर लगाएंगे।

 

मिलेगी वारंटी

नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर पांच साल की गारंटी भी दी जाएगी। मिलेगी। इसमें तीसरा रजिस्ट्रेशन मार्क को एक बार निकाले पर यह प्लेट खराब हो जाएगी। वहीं नए वाहनों पर नंबर प्लेट के लिए कोई अतिरिक्त रकम का भुगतान नहीं करना होगा। वहीं पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने की कीमत पर मंत्रालय का जवाब स्पष्ट नहीं है, जिसके लिए डीलर से संपर्क करना होगा।

 

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