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Delhi Lockdown Travel Rules: क्या लॉकडाउन में घर से निकल सकते हैं, जानें किसे मिली आने-जाने की छूट

Mon, 19 Apr 2021 02:50 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 19 Apr 2021 02:50 PM IST
सार

पिछले साल के लॉकडाउन की तरह इस बार भी लॉकडाउन के दौरान कुछ खास लोगों को छूट मिलेगी। यहां जानें लॉकडाउन के दौरान क्या हैं सरकार ने दिशानिर्देश।

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लॉकडाउन के दौरान इंडिया गेट - फोटो : PTI

विस्तार

दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को फैलने से रोकने के लिए सोमवार रात 10 बजे से लेकर अगले सोमवार (26 अप्रैल) सुबह 5 बजे तक छह दिनों के लिए लॉकडाउन लागू करने का एलान किया है। दिल्ली में कोरोना के दैनिक मामलों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन से कोविड-19 पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन इससे महामारी के फैलने की दर को कम करने में मदद मिलेगी। पिछले साल के लॉकडाउन की तरह इस बार भी लॉकडाउन के दौरान कुछ खास लोगों को छूट मिलेगी। यहां जानें लॉकडाउन के दौरान क्या हैं सरकार ने दिशानिर्देश। 
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  • भारत सरकार, उसके स्वायत्तशासी / अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारी और कर्मचारियों को, मान्य आई-कार्ड दिखाने पर और भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार आवाजाही पर छूट रहेगी। 
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, जिला प्रशासन, वेतन और खाता कार्यालयों, जीएडी, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन (वायु, रेलवे, दिल्ली मेट्रो, बसें), नगर निगम की सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, जैसे आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर दिल्ली / स्वायत्त निकायों / निगमों की जीएनसीटी के कार्यालय बंद रहेंगे। इन सेवाओं से जु़ड़े लोगों को मान्य आई-कार्ड दिखाना होगा। 
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  • दिल्ली के सभी न्यायालयों के स्टाफ सदस्य (सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण) के सभी न्यायिक अधिकारी, कर्मचारियों को छूट। 
  • सभी निजी चिकित्सा कर्मियों जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल आदि के साथ-साथ फार्मेसियों, डायग्नोस्टिक्स सेंटर, क्लीनिक, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले कर्मचारियों को छूट।
  • चिकित्सा / स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए गर्भवती महिलाओं और रोगियों को अटेंडेंट के साथ आने-जाने की छूट होगी। इसके लिए उन्हें मान्य आई-कार्ड / डॉक्टर के पर्चे / मेडिकल पेपर दिखाना होगा।
  • कोविड-19 टेस्ट या टीकाकरण के लिए जाने वाले व्यक्ति को भी छूट होगी। इसके लिए उन्हें मान्य आई-कार्ड दिखाना होगा। 
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  • वैध टिकट दिखाने पर हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, आईएसबीटी से आने / जाने वाले व्यक्तियों को भी छूट मिलेगी।
  • इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को लोगों को मान्य आई-कार्ड दिखाने पर आनेजाने की छूट होगी। 
  • छात्रों / लोगों को वैध एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। 
  • एक्जाम ड्यूटी के लिए तैनात परीक्षा कर्मचारी भी मान्य आई कार्ड दिखाने पर छूट के हकदार होंगे। 

  • राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 
  • दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक बसें चालू रहेंगी, लेकिन सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ।
  • ऑटो और ई-ऑटो को सिर्फ दो सवारियों के साथ अनुमति दी गई है। टैक्सी, कैब भी सिर्फ दो यात्रियों को ले जा सकेंगे। 
  • खाद्य, किराने का सामान, फल और सब्जियां, दूध के बूथ, मांस और मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स, चश्मे, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी। समाचार पत्रों का वितरण भी जारी रहेगा। 
  • पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी स्टेशन खुले रहेंगे। 

  • होम डिलीवरी / टेक अवे के जरिए रेस्त्रां और खाने की दुकानें भोजन की डिलीवरी कर सकेंगी। 
  • धार्मिक स्थानों को खोलने की अनुमति होगी लेकिन किसी भी आगंतुक को वहां जाने की अनुमति नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक ये बिंदु एनसीटी सरकार द्वारा जारी अधिसूचना से हैं और यहां सिर्फ संदर्भ के उद्देश्य के लिए दिए गए हैं। सटीक और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया दिल्ली सरकार की वेबसाइट देखें। 
 
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