{"_id":"5d1efd8f8ebc3e3cc71ef185","slug":"cci-orders-probe-against-maruti-suzuki","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maruti Suzuki के खिलाफ जांच का आदेश, ये है बड़ी वजह","category":{"title":"Auto News","title_hn":"ऑटो न्यूज़","slug":"auto-news"}}
Maruti Suzuki के खिलाफ जांच का आदेश, ये है बड़ी वजह
Fri, 05 Jul 2019 02:01 PM IST
Bani Kalra
ऑटो डेस्क, अमर उजाला
ऑटो डेस्क, अमर उजाला
Published by: Bani Kalra
Updated Fri, 05 Jul 2019 02:01 PM IST
विज्ञापन
मारुति सुजुकी
- फोटो : social
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मारुति सुजुकी के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(CCI) ने जांच का आदेश दिया है। दरअसल यह आदेश डीलर्स के साथ रिसेल प्राइस मेंटेनेंस एरेंजमेंट के कथित आरोप के मामले में दिया गया है। रिसेल प्राइस मेंटेनेंस खरीदार और विक्रेता के बीच की गई व्यवस्था को कहते हैं। इसमें रिसेल कीमत विक्रेता तय करता है।
विज्ञापन
CCI के कहा कि वास्तविक स्थिति और मारुति सुजुकी इंडिया द्वारा अपनाए गये तरीकों को सझने के लिए एक विस्तृत जांच का आदेश दिए जाने की जरूरत है। आदेश में आगे कहा गया है कि मारुति सुजुकी द्वारा अपने डीलर्स के साथ कथित रिसेल प्राइस रखरखाव व्यवस्था के संबंध में आरोप जांच के लिए उचित है और यह प्रतियोगिता के मानदंडों का उल्लंघन है।
विज्ञापन
आयोग ने कहा है कि प्रतियोगिता को रोकने वाले अनुबंध अक्सर ऐसे होते हैं जिन्हें औपचारिक अथवा लिखित अनुबंध के तौर पर सर्च करना मुश्किल है। इसलिए मारुति सुजुकी की इस दलील को ख़ारिज किया जाता है, जिसमें उसका कहना है कि छूट को नियंत्रित करने के लिए कोई समझौता नहीं किया गया है। मारुति सुजुकी ने इस टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। इस समय भारत में कंपनी की 51 फीसदी बाजार में हिस्सेदारी है।
विज्ञापन
सोर्स: PTI