भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे को दुष्कर्म और गर्भपात कराने के चर्चित मामले में पुलिस ने मंगलवार देर रात नाटकीय घटनाक्रम के बीच गिरफ्तार कर लिया। बुधवार सुबह न्यायालय में पेशी के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। करीब दो माह पूर्व नैनीताल की छात्रा ने नरेश पांडे पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और गर्भपात कराने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शुरुआती कार्रवाई के दौरान आरोपी को 23 घंटे तक हिरासत में रखा गया था। बाद में उसने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया लेकिन राहत नहीं मिली। पुलिस की ओर से मामले की विवेचना के दौरान एक और पीड़िता सामने आई। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात गिरफ्तारी के लिए पहुंची टीम को आरोपी के विरोध और हंगामे का सामना करना पड़ा। इस दौरान घर के बाहर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। आरोपी की ओर से हैंडवॉश पीने की सूचना मिलते ही उसे तत्काल बीडी पांडे जिला चिकित्सालय ले जाया गया। वहां चिकित्सकीय परीक्षण और आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी चिकित्सालय रेफर किया गया। बुधवार सुबह पुलिस उसे नैनीताल लेकर पहुंची। दोपहर में बीडी पांडे अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एक और शिकायत आने के बाद तेज हुई कार्रवाई भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे की गिरफ्तारी के पीछे विवेचना के दौरान सामने आए नए तथ्यों और एक अन्य युवती की शिकायत को अहम आधार माना जा रहा है। पुलिस ने पहले से दर्ज प्राथमिकी में गंभीर धाराएं जोड़ने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, करीब दो माह पूर्व एक छात्रा की शिकायत पर नरेश पांडे के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और गर्भपात कराने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 19 मई को पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की थी लेकिन उस समय उपलब्ध साक्ष्य और विवेचना की स्थिति को देखते हुए उसे छोड़ दिया गया था। इसके बाद विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले से जुड़े कई साक्ष्य एकत्र किए। इसी बीच एक अन्य युवती भी पुलिस के संपर्क में आई। युवती ने आरोपी पर हल्द्वानी क्षेत्र के एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट के आरोप लगाए। पुलिस ने दूसरी युवती की शिकायत और विवेचना में सामने आए तथ्यों को आधार बनाते हुए पहले से दर्ज एफआईआर में बीएनएस की धारा 64 और 226 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में इजाफा किया। नरेश पांडे के खिलाफ पॉक्सो व गर्भपात कराने समेत विभिन्न धाराओं पर प्राथमिकी दर्ज थी। बुधवार को कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। -डॉ. मंजुनाथ टीसी, एसएसपी, नैनीताल