हरिद्वार में उप श्रम आयुक्त विपिन कुमार ने श्रमिकों से सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम वेतन बढ़ाने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। नॉन इंजीनियरिंग उद्योगों जैसे फार्मा और फूड कंपनियों में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 13,018 रुपये निर्धारित है। पीएफ और ईएसआई कटौती के बाद श्रमिकों को 11,358 रुपये जारी किए जा रहे हैं। वहीं इंजीनियरिंग उद्योगों जैसे बाइक और गाड़ी निर्माता कंपनियों में न्यूनतम वेतन 13,800 रुपये है। उप श्रम आयुक्त ने कहा कि भविष्य में यदि सरकार कोई नया आदेश जारी करती है तो उसे तत्काल लागू कराया जाएगा। उन्होंने श्रमिकों से किसी भी बहकावे में न आने और समस्या होने पर रोशनाबाद स्थित श्रम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने की अपील की। ओवरटाइम, बोनस और एरियर जैसी शिकायतों के समाधान के लिए भी श्रमिक प्रतिनिधि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।