मथुरा। गैर इरादतन हत्या और धमकी देने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वितीय ब्रिजेश कुमार ने मंगलवार को एक दोषी को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कमजोर पैरवी और साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने चार आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया।