इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से लगाए गए 6.41 करोड़ रुपये हर्जाने की वसूली पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि 12 अक्तूबर नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने मोहम्मद तनवीर अहमद की याचिका पर दिया है।