रामपुर बुशहर। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दो दोषियों को पोक्सो कोर्ट ने 20-20 साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। 26 सितंबर 2025 को दोनों दोषियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने आरोपी तबरेज आलम उर्फ बिराज (26) पुत्र बागद मिया, निवासी गांव डबरिया तहसील गुडेरिया, पश्चिम चंपारण बिहार और आरोपी लखिंद्र उर्फ लक्की (24) पुत्र मदन लाल, गांव ग्रांगे निचार किन्नौर को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 20-20 वर्ष का कारावास और 10-10 हजार रुपये (प्रत्येक आरोपी) जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि दिनांक 26 सितंबर 2025 को पीड़िता अपनी पड़ोसी लड़की के साथ शाम करीब 8:00 बजे रामलीला देखने के लिए साथ वाले मैदान में गई थी। समय करीब 9:30 बजे रात जब पीड़िता रामलीला मैदान से अकेली अपने क्वाटर की तरफ जा रही थी, तो सड़क पर एक पिकअप पीड़िता के सामने आकर रुकी और आरोपी तबरेज उर्फ बिराज ने पीड़िता को गाड़ी के अंदर खिंचकर पिकअप में बिठा दिया। उसके बाद आरोपी तबरेज और लखिंद्र पीड़िता को जगंल की तरफ ले गए और गाड़ी रोककर दोनों आरोपियों ने पीड़िता के साथ बारी-बारी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के चिल्लाने पर दोनों आरोपियों ने उसे सड़क पर उतार दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद अन्वेषण अमल में लाया गया और चालान पोक्सो कोर्ट में पेश किया। अदालत ने कुल 15 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए और दोनों आरोपियों को कुल 20-20 वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।