जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर, महिला एवं बाल विकास विभाग, संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी तथा एमडीडी आफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में बहादुरगढ़ शहर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अक्षय तृतीया के दिन व अन्य दिनों में बाल विवाह रोकथाम हेतु रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया। इ सकी अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सरोज बाला ने की। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है इसके तहत जुर्माना व सजा दोनों का प्रावधान है तथा बाल विवाह करवाने वाले को दो साल की सजा व एक लाख जुर्माना भी लगाया जा सकता है।