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गुलमोहर ग्रीन्स: अवैध टावर गिराए जाने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब जीडीए की कार्रवाई पर अटकी निगाहें

साहिबाबाद के मोहन नगर स्थित गुलमोहर ग्रीन्स सोसायटी में बिल्डर द्वारा तीसरी बार कंपाउंडिंग कराने के बाद बनाए गए दो टावर, हाईकोर्ट के फैसले के बाद गिराए जाएंगे। स्थानीय निवासी पिछले 11 वर्षों से कोर्ट में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। अब फैसला आने के बाद सोसायटी के लोगों की निगाहें अब कोर्ट फैसले के बाद जीडीए की कार्रवाई पर अटकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित गुलमोहर ग्रीन्स आवासीय सोसायटी में अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाते हुए टावर नंबर 27 और 28 को पूरी तरह जमींदोज करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही टावर संख्या 16, 17, 18 और 19 की 9वीं और 10वीं मंजिल को भी ढहाने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2015 में एओए अध्यक्ष रहे निश्चल त्यागी ने पहली बार बिल्डर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। निश्चल त्यागी का कहना है कि कोर्ट में मामला होने के बावजूद बिल्डर जीडीए से कंपाउंडिंग कराता रहा और यहां अलग-अलग निर्माण करता रहा। सोसायटी के लोगों ने न्यायालय के आदेश के प्रति अपना सम्मान और विश्वास जताया है। लोगों ने कहा कि यह फैसला बिल्डर के साथ ही शासन-प्रशासन के लिए नजीर साबित होगा और दूसरी सोसायटियों में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ सुनवाई आसान हो सकेगी।

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