फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   US President Joe Biden signs Bipartisan Safer Communities Act into law

Bipartisan Safer Communities Act: अमेरिका में अब बंदूक हिंसा पर लगेगी लगाम, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बनाया कानून

Sat, 25 Jun 2022 06:56 PM IST
शिव शरण शुक्ला वर्ल्ड न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Sat, 25 Jun 2022 06:56 PM IST
सार

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बदूंक हिंसा को लेकर कानून बनाने के लिए द्विदलीय सुरक्षित समुदाय विधेयक पर हस्ताक्षर किए।

विज्ञापन
US President Joe Biden signs Bipartisan Safer Communities Act into law
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। - फोटो : ANI

विस्तार

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बदूंक हिंसा के खिलाफ लाए गए द्विदलीय समुदाय सुरक्षा विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए।  जिसके बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है। इस विधेयक को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों राजनीतिक दलों का समर्थन था। इस कानून के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका में गोलीबारी की घटनाओं में कमी आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दशकों में यह पहला महत्वपूर्ण अमेरिकी बंदूक नियंत्रण कानून है। 

विज्ञापन


हरअसल, हाल ही में टेक्सास में फायरिंग की एक घटना हुई थी। जिसमें एक प्राथमिक विद्यालय में एक बंदूकधारी द्वारा 19 छात्रों और दो शिक्षकों की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद देश में हथियार खरीदने संबंधी एक कड़े कानून के लिए जनता सरकार पर दबाव बना रही थी। हाल में हुई बंदूक हिंसा से पहले इस तरह के किसी विधेयक को अकल्पनीय माना जा रहा था।
विज्ञापन


अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी। व्हाइट हाउस ने कहा, ‘‘इससे लोगों के जीवन की रक्षा होगी। गोलीबारी की घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों का संदेश था कि हम कुछ करें। आज हमने यह कर दिया।’’
विज्ञापन
विज्ञापन


इससे पहले शुक्रवार को व्हाइट हाउस ने बताया था कि बृहस्पतिवार को इस विधेयक को अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट से और शुक्रवार को निचले सदन प्रतिनिधि सभा से मंजूरी मिल गई थी। जिसके बाद आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के हस्ताक्षर करने के साथ ही यह विधेयक एक कानून बन गया है।


इस विधेयक के तहत कम उम्र के बंदूक खरीदारों की पृष्ठभूमि की कड़ी जांच की जाएगी और राज्यों को खतरनाक समझे जाने वाले लोगों से हथियार वापस लेने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा विद्यालयों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य एवं हिंसा की रोकथाम के स्थानीय कार्यक्रमों को निधि मुहैया कराई जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed