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ट्रंप पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मंजूर, पक्ष में 232, विरोध में 196 वोट पड़े

Fri, 01 Nov 2019 09:53 AM IST
Trainee Trainee वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: Trainee Trainee Updated Fri, 01 Nov 2019 09:53 AM IST
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US parliament approved impeachment against Trump with 232 votes in favor and 196 in opposition
डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : Instagram

अमेरिकी सांसदों ने बृहस्पतिवार को पहली बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मतदान किया।

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अमेरिकी संसद केहाउस ऑफ रिप्रेजेंटिव्स ने गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया के दौरान जब वेटिंग शुरु हुई तो इसके पक्ष में 232 वोट पड़े, जबिक विरोध में 196 वोट डाले गए। महाभियोग लगाने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी को सभा में बहुमत मिला। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने विरोधी जो बिडेन और उनके बेटे के खिलाफ यूक्रेनी गैस कंपनी में भ्रष्टाचार के मामले में जांच के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया था। 
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महाभियोग प्रस्ताव में खूफिया मामलों की समिति के प्रमुख एडं स्किफ के नेतृत्व में सार्वजनिक जांच करने की बात कही है। समिति के अध्यक्ष मैक्गवर्न ने कहा कि उसके पास राष्ट्रपति द्वारा ताकत का गलत इस्तेमाल, राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया से समझौता करने के पुख्ता सबूत हैं। इसके अलावा सदन की चार समितियों का कहना है कि उन्होंने जांच के दौरान सबूत और बयान इकट्टा किए गए हैं जिन्हें जल्दी अमेरिकी जनता के सामने लाया जाएगा। साथ ही कहा कि इन सबूतों से यह साफ हो जाएगा कि ट्रंप ने ताकत का दुरुपयोग 2020 के अमेरिकी चुनावों में फायदे के लिए किया है।

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क्या नियम होंगे महाभियोग प्रक्रिया 

प्रतिनिधि सभा की छह समितियां राष्ट्रपति ट्रंप पर महाभियोग के मामले की जांच करेंगी। इसके अलावा अगर मामला ज्यादा ही मजबूत पाया गया तो वे न्यायिक समिति के पास भेजा जाएगा। अगर जांच में ट्रंप के खिलाफ सबूत नहीं मिले तो वे अपने पद पर बने रहेंगे और सबूत मिल गए तो प्रतिनिधि सभा महाभियोग प्रक्रिया की विभिन्न धाराएं लगाने के लिए संसद में वोटिंग कराएगी। महाभियोग के पक्ष में ज्यादा वोट आए तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर सीनेट के पास भेजा जाएगा जहां धाराओं की सुनवाई होगी। फिर ट्रायल में सीनेट ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए वोटिंग कराएगी। सीनेट की आयोजित की गई इस वोटिंग में ट्रंप के पक्ष में दो तिहाई से कम वोट पड़े, तो ट्रंप पद पर बने रहेंगे और वोट ज्यादा पड़े, तो ट्रंप को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी।

अमेरिका में पहले भी लगाया जा चुका है महाभियोग पर सफल नहीं हुआ

ट्रंप को पद से हटाने के लिए 20 रिपब्लिकन सांसदों को अपने ही राष्ट्रपति के विराध में वोट डालने होंगे। हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि ट्रंप रिपब्लिकन से ही राजनीति में हैं। अभी तक अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है।  इससे पहले अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति एंड्रयू जॉन्सन और 42वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया चली थी, पर सफल नहीं हो पाई थी और दोनों अपने पद पर बने रहे थे। 

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