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ब्रिटेन: भगोड़े माल्या को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, 90 मिलियन डॉलर चुकाने का आदेश

Mon, 12 Feb 2018 10:34 PM IST
एजेंसी, लंदन/सिंगापुर
एजेंसी, लंदन/सिंगापुर Updated Mon, 12 Feb 2018 10:34 PM IST
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UK: Court ordered to pay 9 million Dollar fugitive Vijay Mallya
vijay mallya
भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को सोमवार को ब्रिटिश हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने माल्या को सिंगापुर स्थित बीओसी एविएशन को 579 करोड़ (90 मिलियन डॉलर) चुकाने का आदेश दिया है। यह फैसला बीओसी एविएशन की हर्जाने की मांग वाली याचिका पर आया है। इस कंपनी का माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस पर बकाया था। 
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भारतीय बैंकों का 9000 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने वाले 62 वर्षीय माल्या के खिलाफ लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रत्यर्पण का भी मामला चल रहा है। इसकी सुनवाई 16 मार्च को होनी है। मामला 2014 का है। किंगफिशर एयरलाइंस ने बीओसी एविएशन से 4 विमान लीज पर लेने का समझौता किया था। इसमें से तीन विमान उसे मिल भी गए थे लेकिन बकाया नहीं देने पर बीओसी ने चौथा विमान नहीं दिया। 
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लीज समझौते के अनुसार किंगफिशर को पुराने बकाये के साथ ही एडवांस का भी भुगतान करना था। बाद में किंगफिशर बंद ही हो गई। बीओसी ने किंगफिशर के खिलाफ लंदन कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को अपना फैसला सुनाया। फैसले पर बीओसी एविएशन ने खुशी जताई है लेकिन अन्य कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।  
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