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गौमूत्र लाने पर महिला को मिली सजा, लगा 17 हजार का जुर्माना

Tue, 06 Oct 2015 03:50 AM IST
एजेंसी / मेलबर्न
एजेंसी / मेलबर्न Updated Tue, 06 Oct 2015 03:50 AM IST
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The woman sentenced to urine

न्यूजीलैंड सीमा शुल्क के अधिकारियों ने गौमूत्र लाने पर भारतीय मूल की महिला पर करीब 17 हजार रुपये (260 डॉलर) का जुर्माना लगाया है।

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सीमा शुल्क के अधिकारियों का कहना है कि भारतीय मूल की महिला बिना जानकारी दिए अपने सामान के साथ दो बोतल गौमूत्र लेकर विमान से न्यूजीलैंड पहुंची।

मिनिस्ट्री फॉर प्राइमरी इंडस्ट्रीज के बॉर्डर क्लियरेंस के सेंट्रल रीजन टीम मैनेजर एंटनी ओवेन के मुताबिक विमान के लैंड करते ही जब अधिकारियों ने सामानों की जांच की, तो भारतीय मूल की इस महिला के पास से दो बोतल गौमूत्र मिला।

वह गौमूत्र को दवा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए लेकर आई थी। उन्होंने बताया कि किसी तरह के उपचार में इस्तेमाल के लिए जानवरों से प्राप्त होने वाले उत्पादों को लाने और ले जाने से पहले इसकी घोषणा करना बेहद जरूरी होता है।
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ओवेन के हवाले न्यूजीलैंड के थ्री न्यूज ने बताया कि ऐसी चीजें संस्कृति, धार्मिक या पारंपरिक दवाओं से जुड़ी होती हैं, जिनको लाने या ले जाने से पहले घोषित किया जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि मामले में महिला पर करीब 17 हजार रुपये यानी चार सौ न्यूजीलैंड डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।
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