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वाट्सएप पर की गालीगलौज तो भरना पड़ेगा जुर्माना!

Thu, 18 Jun 2015 05:37 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Thu, 18 Jun 2015 05:37 PM IST
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यदि इस वक्त आप सऊदी अरब अमीरात में हैं तो ये खबर पढ़कर वाट्सएप पर गालीगलौज नहीं करेंगे और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

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संयुक्त अरब अमीरात में न्यायालय ने एक व्यक्ति पर जांच के शुरुआती दौर में ही 800 डॉलर का जुर्माना लगाया क्योंकि उसने अपने सहकर्मी के साथ वाट्सएप पर गालीगलौज की थी।
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कोर्ट ने इस मामले में आदेश देते हुए कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के नए कानून के मुताबिक आरोपी पर ढाई लाख दिरहम (68 हजार डॉलर) का जुर्माना लगाया गया है। रुपए की मौजूदा दर 64 रुपए 50 पैसे के हिसाब से ये रकम लगभग 43 लाख 86 हजार रुपए ठहरती है।
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संयुक्त अरब अमीरात में आया नया साइबर लॉ

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संयुक्त अरब अमीरात  के नए कानून के मुताबिक जो भी सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति के साथ गालीगलौज या बदतमीजी करता है तो उसे 68 हजार डॉलर का जुर्माना भरना होगा या फिर उसे एक साल की जेल भी हो सकती है।

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी की सहकर्मी ने पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराई की उसके साथ सोशल मीडिया पर गालीगलौज की गई है।

पीड़ित ने सबूत के तौर पर अदालत में अपना मोबाइल पेश किया है और कहा कि आरोपी ने उसे 'अपमानजनक' शब्द कहा है लेकिन उसके द्वारा पेश किए गए सबूतों में यह साफ नहीं हो पाया है कि आरोपी ने उसे क्या कहा था।

मीडिल फिंगर भेजना भी अपराध

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पीड़ित पक्ष ने उसे नए साइबर लॉ के तहत सजा सुनाने की अपील की है लेकिन आरोपी का कहना है कि जो चार्ज उस पर लगाए गए हैं वो कहीं से भी सही नहीं है।

प्रथमदृष्ट्या न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना है और उसे यह आदेश दिया है कि वो तीन हजार दिरहम का जुर्माना भरे, क्योंकि उस पर यह आरोप सिद्ध हो चुका है कि उसने अपने सहकर्मी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पुलिस और वकीलों ने लोगों को आगाह किया है कि लोग किसी भी मीडिल फिंगर की इमोजी न भेजे क्योंकि नए कानून में यह भी अपराध की श्रेणी में आ सकता है।

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