{"_id":"b72ea25bdc3e513527f8651e30a45f67","slug":"court-decision-on-accident-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"सेक्स के दौरान चोट पर हर्जाना नहीं","category":{"title":"Rest of World","title_hn":"बाकी दुनिया","slug":"rest-of-world"}}
सेक्स के दौरान चोट पर हर्जाना नहीं
अमर उजाला, दिल्ली
Updated Wed, 30 Oct 2013 06:53 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ऑस्ट्रेलिया की एक सरकारी कर्मचारी आधिकारिक दौरे में सेक्स के दौरान चोट पर हर्जाने का मुकदमा हार गई।
विज्ञापन
एक मोटल में जब ये महिला कर्मचारी अपने सहयोगी के साथ सेक्स कर रही थी तभी ढीली फिटिंग उन पर गिर गई। शिकायतकर्ता ने हर्जाने का प्रारंभिक मुकदमा सरकार के बीमाकर्ता कॉमकेयर से जीत लिया था।
लेकिन हाईकोर्ट ने फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि महिला कर्मचारी को ऐसी गतिविधि के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, जो उसे चोट की ओर ले जाए।
अंतिम फैसला
महिला कर्मचारी का कहना था कि उसके नाक, मुंह और दांतों में चोट लगी। फिटिंग मुंह पर गिरने पर वह मनोवैज्ञानिक सदमे से भी गुजरी।
कानूनी लड़ाई लंबी चली। हाईकोर्ट के चार जजों ने महिला के खिलाफ फैसला दिया जबकि एक जज ने फ़ैसले पर असहमति जाहिर की।
क़ोर्ट ने कहा, " जिस तरह की घटना में संलिप्त रहने पर कर्मचारी को चोट लगी, उस पर प्रासंगिक सवाल यही है कि क्या किसी भी नियोक्ता को कर्मचारी को ऐसी गतिविधि में संलिप्त रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। "
विज्ञापन
कोर्ट ने आगे कहा, "इस मामले में हमने जब इस सवाल पर विचार किया तो बहुमत इसके खिलाफ था। "
महिला का नाम नहीं बताया गया है। अब उनके पास आगे अपील का अधिकार नहीं है।