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सेक्स के दौरान चोट पर हर्जाना नहीं

Wed, 30 Oct 2013 06:53 PM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Wed, 30 Oct 2013 06:53 PM IST
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court decision on accident case

ऑस्ट्रेलिया की एक सरकारी कर्मचारी आधिकारिक दौरे में सेक्स के दौरान चोट पर हर्जाने का मुकदमा हार गई।

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एक मोटल में जब ये महिला कर्मचारी अपने सहयोगी के साथ सेक्स कर रही थी तभी ढीली फिटिंग उन पर गिर गई। शिकायतकर्ता ने हर्जाने का प्रारंभिक मुकदमा सरकार के बीमाकर्ता कॉमकेयर से जीत लिया था।


लेकिन हाईकोर्ट ने फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि महिला कर्मचारी को ऐसी गतिविधि के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, जो उसे चोट की ओर ले जाए।

अंतिम फैसला

महिला कर्मचारी का कहना था कि उसके नाक, मुंह और दांतों में चोट लगी। फिटिंग मुंह पर गिरने पर वह मनोवैज्ञानिक सदमे से भी गुजरी।

कानूनी लड़ाई लंबी चली। हाईकोर्ट के चार जजों ने महिला के खिलाफ फैसला दिया जबकि एक जज ने फ़ैसले पर असहमति जाहिर की।

क़ोर्ट ने कहा, " जिस तरह की घटना में संलिप्त रहने पर कर्मचारी को चोट लगी, उस पर प्रासंगिक सवाल यही है कि क्या किसी भी नियोक्ता को कर्मचारी को ऐसी गतिविधि में संलिप्त रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। "
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कोर्ट ने आगे कहा, "इस मामले में हमने जब इस सवाल पर विचार किया तो बहुमत इसके खिलाफ था। "

महिला का नाम नहीं बताया गया है। अब उनके पास आगे अपील का अधिकार नहीं है।

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