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Pakistan: इमरान की पार्टी को आरक्षित सीट आवंटन करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती, PPP ने दायर की याचिका

Tue, 23 Jul 2024 06:49 PM IST
बशु जैन वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: बशु जैन Updated Tue, 23 Jul 2024 06:49 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सत्तारूढ़ गठबंधन के कई नेताओं से हैरानी जताई। वहीं नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से कहना चाहूंगी कि वे देश को अपना काम करने दें।

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PPP challenges SC verdict allocating reserved seats to Imran Khan party
पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP)ने मंगलवार को जेल बंद में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी को आरक्षित सीटें आवंटन करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सहयोगी पार्टी ने कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दायर की। 12 जुलाई को शीर्ष अदालत की 13 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया था कि पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफ राष्ट्रीय संसद और प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए पात्र थी। इसके बाद इमरान खान की पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। 

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सत्तारूढ़ गठबंधन के कई नेताओं से हैरानी जताई। वहीं पंजाब की मुख्यमंत्री और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से कहना चाहूंगी कि वे देश को अपना काम करने दें। मरियम ने हैरानी जताते हुए ऐसे व्यक्तियों की वैधता को बहाल करने पर सवाल उठाया जो देश के अपराधी थे। 
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पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने 12 जुलाई को सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुर्नविचार याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई संसद और विधानसभाओं में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। क्योंकि महिलाओं को अल्पसंख्यकों की 23 सीटें जोड़ने के बाद पीटीआइ की संसद में 86 से बढ़कर 109 सीटें हो जाएगीं। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी पीएमएलएन ने भी 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई को आरक्षित सीटें आवंटित करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। 
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उधर सुप्रीम कोर्ट ने पुर्नविचार याचिकाओं पर सितंबर की छुटि्टयों के बाद सुनवाई करने की बात कही है। वहीं मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं को तुरंत निपटाने के लिए छुटि्टयां रद्द कर दी जाएं। क्योंकि ऐसे मामले में सुनवाई में देरी करना गलत है।

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