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पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आर्मी चीफ बाजवा को 6 महीने का सेवा विस्तार
Thu, 28 Nov 2019 04:37 PM IST
Priyesh Mishra
वर्ल्ड डेस्क, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, इस्लामाबाद
Published by: Priyesh Mishra
Updated Thu, 28 Nov 2019 04:37 PM IST
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पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष कमर जावेद बाजवा
- फोटो : File
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को छह महीने का सशर्त सेवा विस्तार दिया है। इसे इमरान खान सरकार के लिए एक राहत माना जा रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा कर रहे हैं, उन्होंने आज हुई सुनवाई के बाद इमरान सरकार को आदेश दिया कि इस संबंध में छह महीने के भीतर जरूरी कानून कानून पारित करा लिया जाए।
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विवाद हुआ गंभीर
पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल विस्तार को लेकर जारी विवाद और गंभीर हो गया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए इमरान सरकार पर तल्ख टिप्पणियां की।
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तीन न्यायधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सरकार को आदेश दिया कि वह छह महीने के अंदर एक ऐसा कानून संसद में पेश करे जिसमें सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हो। इसके साथ सेना प्रमुख का कार्यकाल और वेतन-भत्ते जैसी सुविधाए स्पष्ट रूप से उल्लेखित हों।
वहीं पूर्व पाक जनरल अमजद शोएब ने सेनाप्रमुख के कार्यकाल विस्तार पर हो रहे विवाद को सेना की बेइज्जती करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि बाजवा तो कार्यकाल विस्तार चाहते ही नहीं थे। प्रधानमंत्री ने उन्हें तैयार किया। अब जो हो रहा है वो इस मुल्क की पूरी फौज की बेइज्जती है।
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा ने अटार्नी जनरल को फटकार लगाई। जस्टिस खोसा ने कहा कि सेना प्रमुख को एक शटलकॉक के रूप में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही इमरान खान सरकार से कहा कि वह जो कुछ कर रही है, उस पर फिर से विचार करे।
प्रधानमंत्री इमरान खान ने 19 अगस्त को एक जनरल बाजवा को तीन साल का कार्यकाल विस्तार दिया था। इसके पीछे उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल का हवाला दिया था। बाजवा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उससे पहले उनके पक्ष में फैसला दिया तो वह इस पद पर बने रह सकते हैं।