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पनामा घोटाला: पाक सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पूर्व पीएम नवाज शरीफ की रिव्यू पिटीशन

Fri, 15 Sep 2017 01:35 PM IST
amarujala.com- presented by: मनीष कुमार
amarujala.com- presented by: मनीष कुमार Updated Fri, 15 Sep 2017 01:35 PM IST
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supreme court of pakistan dismisses review petitions of nawaz sharif in panama papers case
नवाज शरीफ - फोटो : Dawn

पनामा लीक घोटाले के आरोप में फंसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में उनपर लगाए गए आरोपों के खिलाफ डाली गई थी, जिसपर सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने उनपर लगे बैन को बरकार रखा है।

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गौरतलब है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर मामले में दोषी करार दिया था। जिसके बाद उनके परिवार के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। 

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पढें: पनामा केस: पूछताछ के लिए नवाज और उनके बेटे नहीं हुए ACB के सामने पेश
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भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 28 जुलाई को नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। नवाज के बेटे हुसैन और हसन, बेटी मरियम और दामाद मोहम्मद सफदर ने अधिवक्ता सलमान अकरम रजा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता ने छह सदस्यीय संयुक्त जांच दल (जेआईटी) की जांच को चुनौती दी  थी। शरीफ को जेआईटी की जांच के आधार पर ही दोषी करार दिया गया था। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी आपत्ति जताई थी, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की कार्यवाही की निगरानी करेंगे।

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