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पाकिस्तान ने जाधव के परिवार को वीजा जारी करने का निर्देश दिया
एजेंसी, इस्लामाबाद
Updated Fri, 15 Dec 2017 05:11 AM IST
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कुलभूषण जाधव
- फोटो : Amar Ujala
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पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली अपने उच्चायोग को निर्देश दिया कि फांसी की सजा पाए भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां को वीजा जारी किया जाए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्रालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया।
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पिछले सप्ताह पाकिस्तान ने जाधव के परिवार को इजाजत दी थी कि वह 25 दिसंबर को इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात कर सकता है। विदेश कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि जाधव के परिवार के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। जाधव से परिवार की मुलाकात के दौरान भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी को भी मौजूद रहने की इजाजत दी जाएगी।
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भारतीय नागरिक जाधव (47) को जासूसी और आतंकवाद के मामले में इस साल अप्रैल में पाकिस्तान की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने मई में अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) का रुख किया। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जाधव की फांसी की तामील पर रोक लगा दी।
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पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने पिछले साल तीन मार्च को बलूचिस्तान से जाधव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल को गिरफ्तार किया और वह ईरान से पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुआ था।
पढ़ें: पड़ोसी देश ने आईसीजे में इस संबंध में भारत की मांग को किया खारिज
भारत का कहना है कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया, जहां वह कारोबारी मकसद से गए थे। जाधव नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पाकिस्तान ने आईसीजे में जाधव के लिए राजनयिक पहुंच के भारत के आग्रह को बुधवार को खारिज कर दिया और दावा किया कि भारत अपने ‘जासूस’ द्वारा एकत्र की गई सूचना हासिल करना चाहता है। पहले भी पाकिस्तान राजनयिक पहुंच के भारतीय आग्रह को कई बार ठुकरा चुका है। उसका कहना है कि जासूसों से जुड़े मामलों में यह लागू नहीं होता है।