फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Pakistan ›   Pakistan Parliament passes bill to regulate marriages of minority Hindus

पाक के हिंदुओं को मिला अधिकार, संसद ने पारित किया हिंदू विवाह विधेयक

Fri, 10 Mar 2017 07:00 PM IST
amarujala.com, Presented by- राघवेंद्र मिश्र
amarujala.com, Presented by- राघवेंद्र मिश्र Updated Fri, 10 Mar 2017 07:00 PM IST
विज्ञापन
 Pakistan Parliament passes bill to regulate marriages of minority Hindus
डेमो पिक
पाकिस्तान की संसद ने शुक्रवार को ऐतिहासिक हिंदू अल्पसंख्यक विवाह बिल से संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे वहां रह रहे हिंदुओं को विवाह से जुड़ा अपना पर्सनल लॉ मिलेगा।
विज्ञापन

 


बताते चलें कि इस विधेयक को पारित करने के लिए वहां लंबी बहस चली। इसके बाद संसद में इसे मंजूरी मिली। इससे पहले इस विधेयक को सितंबर में पारित किया गया था। इसके बाद वहां की संसद ने बीते फरवरी महीने में इसमें कुछ संशोधन को स्वीकृति मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन


नियमों के अनुसार, इस विधेयक को कानूनी रूप से लेने के बाद हिंदू महिलाएं अपनी शादी का दस्तावेज और सबूत हासिल कर लेंगी।

पाकिस्तान में हिंदू विवाह विधेयक

18 फरवरी, 2017 : पाकिस्तानी सेनेट में पास हुआ हिंदू विवाह विधेयक।
27 सितंबर, 2016 : नेशनल असेंबली ने 10 महीने की चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित किया।


पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1.6 फीसदी है।

- इसमें लड़के और लड़की दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है।
- इस विधेयक की मदद से हिंदू महिलाएं अपने विवाह का दस्तावेजी सबूत हासिल कर सकेंगी।
- यह पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए पहला पर्सनल लॉ होगा जो पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में लागू होगा।
- सिंध प्रांत पहले ही अपना हिंदू विवाह विधेयक तैयार कर चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news, Crime all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed