जेल जा सकते हैं पाकिस्तान के प्रमुख नेता इमरान खान, कोर्ट ने दिए आदेश
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पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने पुलिस को क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान और मौलवी ताहीरुल कादरी को 17 नवंबर तक गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने यह आदेश शुक्रवार को 2014 में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान टीवी (पीटीवी) के मुख्यालय पर हुए हमले के मामले में दिया है। इस्लामाबाद स्थित अदालत ने पीटीवी पर हमले के मामले की नियमित सुनवाई के बाद इमरान खान और ताहीरुल कादरी की गिरफ्तारी का आदेश दिया।
अदालत इनके खिलाफ पहले भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी है, लेकिन पुलिस उसे तामील नहीं करा सकी थी। सुनवाई के दौरान जज कौसर अब्बास जैदी ने पुलिस के गिरफ्तारी वारंट तामील कराने में असफल रहने पर सख्त नाराजगी जताई।
आतंकवाद रोधी कोर्ट ने दोनों को 17 नवंबर तक गिरफ्तार करने को कहा
जज ने अपने आदेश में कहा कि पाकिस्तान तहरीक -ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान और पाकिस्तान अवामी तहरीक प्रमुख ताहीरुल कादरी को 17 नवंबर तक गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए। साथ ही जज ने हमले में शामिल दोनों ही पार्टियों के 68 समर्थकों को भी गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।
क्या है मामला
इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक -ए-इंसाफ और ताहीरुल कादरी की पार्टी पाकिस्तान अवामी तहरीक ने एक सितंबर 2014 को इस्लामाबाद में सरकार विरोधी प्रदर्शन का आयोजन किया था। वे चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाने की मांग कर रहे थे।
प्रदर्शन के दौरान दोनों पार्टियों के 400-500 समर्थक पीटीवी के दफ्तर पर धावा बोल दिया और दो प्रमुख चैनलों पीटीवी न्यूज तथा पीटीवी वर्ल्ड का प्रसारण बंद करा दिया। 12 अक्तूबर 1999 के बाद यह पहला मौका था जब पीटीवी का प्रसारण बंद हुआ था। तब जनरल परवेज मुशर्रफ ने पीएम नवाज शरीफ का तख्तापलट कर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी।