फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Pakistan ›   Pakistan government will have to issue another notification to ban the JuD and FIF: Attorney General

पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल बोले- JuD और FiF के खिलाफ उठाए गए कदम नाकाफी

Tue, 20 Feb 2018 10:26 AM IST
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Updated Tue, 20 Feb 2018 10:26 AM IST
विज्ञापन
Pakistan government will have to issue another notification to ban the JuD and FIF: Attorney General
हाफिज सईद

यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अटॉर्नी जनरल अशर अली ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को एक और अधिसूचना जारी करनी होगी जिससे जमात उद दावा(JuD) और फलह ए इंसानियत फाउंडेशन(FIF) पर प्रतिबंध लगाया जा सके। 

विज्ञापन


9 फरवरी को राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाने के बाद गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें इन दोनों संगठनों को फ्रीज करने और उनकी संपत्ति को जब्त करने की बात कही गई थी। हालांकि, अली ने द न्यूज़ को बताया कि आंतरिक मंत्रालय को इस अधिसूचना के द्वारा औपचारिक रूप से दोनों समूहों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।
विज्ञापन


अली ने कहा कि एक जिम्मेदार देश होने के नाते पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करना चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता पाकिस्तान है और हमारी संप्रभुता के साथ हम किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


आपको बता दें कि हाफिज सईद और उसके संगठन को पाकिस्तान में आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया था। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने एक ऐसे अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए थे जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा प्रतिबंधित व्यक्तियों और लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा तथा तालिबान जैसे संगठनों पर लगाम लगाना था। इस सूची में हाफिज सईद का संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) भी शामिल था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news, Crime all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed