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मुशर्रफ के बाद पाक के दो और बड़े नेताओं को लगा झटका, अब्बासी और इमरान खान के नामांकन पत्र खारिज

Wed, 20 Jun 2018 11:58 AM IST
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Updated Wed, 20 Jun 2018 11:58 AM IST
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Pakistan election commission rejected nomination papers of Abbasi and Imran Khan

पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने वाले आम चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बाद मंगलवार को पाकिस्तान के दो और बड़े नेताओं को झटका दिया है। आयोग ने इस्लामाबाद के एनए- 53 निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन किए पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल-एन नेता शाहिद खक्कान अब्बासी का नामांकन पत्र खारिज कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के प्रमुख नेता इमरान खान का नामांकन पत्र भी खारिज कर दिया गया है। 

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डॉन अखबार की एक खबर के मुताबिक आयोग ने एनए-53 के लिए अब्बासी और उनके वैकल्पिक उम्मीदवार सरदार महताब के नामांकन पत्र को भी खारिज कर दिया है। अफसर के मुताबिक दोनों अपना संपूर्ण कर रिटर्न और पूरा हलफनामा भरने में नाकाम रहे थे।  
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अब इस फैसले के खिलाफ उम्मीदवारों ने  बुधवार को चुनाव न्यायाधिकरण में चुनौती देने की बात कही है। इमरान खान के नामांकन पत्र खारिज करने के पीछे भी यही कारण है, उनके नामांकन पत्र को भी पूर्ण जानकारी ना होने के चलते खारिज किया गया है। 
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गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का नामांकन पत्र भी चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया था। अधिकारी ने इसका आधार 2013 के पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को बनाया, जिसने उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया था। 74 वर्षीय मुशर्रफ ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित चित्राल से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। 2013 में पेशावर हाईकोर्ट द्वारा चुनाव लड़ने पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध के खिलाफ मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दाखिल की थी। 

सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नामांकन दाखिल करने की छूट तो दे दी थी लेकिन यह शर्त रख दी थी कि उन्हें 13 जून को कोर्ट में पेश होना होगा। जब वे खुद पेश नहीं हो पाए तो पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व तानाशाह को सशर्त दी गई इजाजत वापस ले ली। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।


मुशर्रफ ने कराची से भी नामांकन दाखिल किया है। वहां उन्हें चुनाव अधिकारी के सामने मंगलवार शाम तक पेश होना था। अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण यह नामांकन भी खारिज हो जाएगा।

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