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'किस कानून के तहत ब्रिटेन से कोहिनूर वापस लाने की मांग'

Fri, 12 Feb 2016 12:16 AM IST
Updated Fri, 12 Feb 2016 12:16 AM IST
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pakistan demands kohinoor

पाकिस्तान में कोहिनूर को वापस लाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पूछा है कि किस कानून के तहत पाकिस्तान प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से वापस लाने की मांग कर सकता है जबकि भारत सालों से इसे ब्रिटेन से हासिल करने की कोशिश में लगा है। अदालत ने इस सवाल का जवाब देने के लिए याचिकाकर्ता को दो सप्ताह का समय दिया है।

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याचिकाकर्ता बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी ने लाहौर हाईकोर्ट को बताया कि कोहिनूर ‘पाकिस्तान की संपत्ति’ है और यह ब्रिटेन के ‘अवैध कब्जे’ में है।

उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत को हीरा सौंपने से इनकार कर चुकी है। अब पाकिस्तान को इस पर दावा करना चाहिए क्योंकि उस पर पहला हक उसका है। (फोटो विकीपीडिया से साभार)
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कानून का उल्लेख करने के लिए कहा

pakistan demands kohinoor

मामले पर सुनवाई के दौरान लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश खालिद महमूद खान ने याचिकाकर्ता से कानून के उस प्रावधान का उल्लेख करने को कहा जिसके तहत पाकिस्तान सरकार ब्रिटिश सरकार से हीरे की वापसी की मांग कर सकती है। अदालत मामले के गुण दोष पर सुनवाई कर रही थी।

हाईकोर्ट ने संघीय और पंजाब के विधि अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 25 फरवरी को अगली सुनवाई पर हाजिर हों और इसके गुण दोष के बारे में अपने तर्क दें।

पिछले दिसंबर को लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने याचिका के गुण दोष पर यह कहते हुए आपत्ति जाहिर की थी कि ब्रिटिश महारानी के खिलाफ मामले की सुनवाई अदालत के न्यायिक क्षेत्राधिकार में नहीं है। लेकिन आठ फरवरी को लाहौर हाईकोर्ट ने आपत्ति को खारिज कर दी और याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था।

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