फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Pakistan ›   Pakistan: Counter-terrorism court sentences man to death for blasphemy on social media

पाकिस्तान में पहली बार ईश निंदा पर मिली सजा-ए-मौत

Mon, 12 Jun 2017 11:53 AM IST
amarujala.com- Presented by: जया पाण्डेय
amarujala.com- Presented by: जया पाण्डेय Updated Mon, 12 Jun 2017 11:53 AM IST
विज्ञापन
Pakistan: Counter-terrorism court sentences man to death for blasphemy on social media
डेमो पिक

पाकिस्तान के एक कोर्ट ने ईश निंदा के जुर्म में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। उस पर आरोप था कि उसने फेसबुक के माध्यम से धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश की। 

विज्ञापन


पाकिस्तान में ऐसा पहला मामला है जब ईश निंदा करने पर किसी व्यक्ति को एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मौत की सजा दी हो। इससे पहले मार्च में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर मौजूद ईशनिंदात्मक सामग्रियों को हटाने का आदेश दिया था। 
विज्ञापन


तैमूर रजा पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। पुलिस ने उसे पिछले साल बहावलपुर से गिरफ्तार किया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


आपको बता दें कि पाकिस्तान में ईशनिंदा एक संवेदनशील मामला है। यहां कई बार आरोप साबित नहीं होने पर भी भीड़ के हिंसक हो जाने की घटनाएं होती रहती है। यह विवादास्पद कानून पाकिस्तान के सैन्य शासक जिया उल हक ने 1980 के दशक में पेश किया था। 


वहीं अब तक सैकड़ों लोगों पर इसके तहत आरोप लगे हैं। इससे पहले विवादास्पद ईश निंदा कानूनों में बदलाव की मांग करने वाले पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या कर दी गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news, Crime all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed