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शरीफ के खिलाफ ‘हेट स्पीच’ का प्रसारण करने पर पाक टीवी चैनल को नोटिस

Sat, 25 Mar 2017 08:21 PM IST
amarujala.com- Presented by : मोहित
amarujala.com- Presented by : मोहित Updated Sat, 25 Mar 2017 08:21 PM IST
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Notice to Pak TV channel on broadcast of 'Hate Speech' against pm Sharif
- फोटो : getty images

पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निगरानी रखने वाली संस्था ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ ‘हेट स्पीच’ का प्रसारण करने के लिए एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल को नोटिस जारी किया है।

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पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (पीईएमआरए) ने शुक्रवार को निजी एआरवाई समाचार चैनल से 31 मार्च तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा। जानकारी के मुताबिक बृहस्पतिवार को ‘द रिपोर्टर’ कार्यक्रम पर दिखाई देने वाले अतिथि वक्ता ने शरीफ के हालिया बयान को ‘ईश निंदात्मक’ बताया था। 
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मीडिया निगरानी संस्था ने कहा, ‘यह बहुत खतरनाक चलन है। कार्यक्रम के आयोजकों ने उन्हें ऐसे बयान देने से ना टोका और ना ही रोका, जो पीईएमआरए के नियमों का उल्लंघन है।’ उसने चैनल से पूछा है कि ‘हेट स्पीच’ का प्रसारण करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

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आदेशों का पालन ना करने के लिए नोटिस

Notice to Pak TV channel on broadcast of 'Hate Speech' against pm Sharif
नवाज शरीफ

​पीईएमआरए के पास चैनल के कार्यक्रम पर रोक लगाने, उसका लाइसेंस रद्द करने और इस अपराध के लिए दस लाख रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार है।

इस बीच उसने बुधवार को रावलपिंडी के नजदीक एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होने को लेकर ‘फर्जी खबर’ प्रसारित करने के लिए नौ टीवी चैनल अब तक टीवी, वक्त टीवी, चैनल 5, सच टीवी, 7 न्यूज, आज टीवी, रोज टीवी, न्यूज वन और कैपिटल टीवी को कारण बताओ नोटिस भेजा है। उनसे 31 मार्च तक जवाब देने के लिए कहा गया है। 

उसने तीन दिन के लिए ‘जरा हट के’ टॉक शो को रद्द करने के उसके आदेशों का पालन ना करने के लिए डॉन न्यूज टीवी को अलग से नोटिस भेजा है। शो के आयोजकों ने नौ मार्च को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दकी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले पर चर्चा की थी, जबकि यह मामला सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल के विचाराधीन है। सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल शीर्ष अदालतों के जजों के खिलाफ मामलों को सुनती है।

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