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जेल में ही रहेंगे नवाज और बेटी मरियम, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Tue, 17 Jul 2018 03:47 PM IST
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Updated Tue, 17 Jul 2018 03:47 PM IST
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Islamabad High Court rejects nawaz sharif and Maryam Nawaz Sharif request for release on bail

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद को 25 जुलाई के आम चुनाव तक जेल में ही रहना होगा। सजा को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई जुलाई के आखिरी सप्ताह तक टाल दी।

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अदालत के इस फैसले से चुनाव से पहले जेल से बाहर आकर पार्टी के प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने की शरीफ की उम्मीदों को झटका लगा है। शरीफ परिवार ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में आए फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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ये भी पढ़ें - शरीफ को सजा सुनाने वाले जज ने दो अन्य मामलों में सुनवाई से खुद को किया अलग
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दो जजों की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैब) को नोटिस जारी कर मामले के रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया। सुनवाई के जुलाई की आखिरी सप्ताह तक टलने का सीधा मतलब है कि अगली सुनवाई 25 जुलाई के बाद होगी।


इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में याचिकाओं पर फैसले से पहले सजा को रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि सुनवाई के दौरान शरीफ के वकील ने कहा था कि हम चाहते हैं, मामले की सुनवाई उतनी ही तेजी से हो, जितनी से सजा हुई थी।

यह है मामला :
इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत ने नवाज शरीफ और मरियम को आय से अधिक संपत्ति मामले में क्रमश: 10 साल और सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा शरीफ के दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) सफदर को एक साल की सजा सुनाई गई है। सफदर को पाक में एक रैली के दौरान जबकि शरीफ और उनकी 44 वर्षीय बेटी मरियम को शुक्रवार को लंदन से वापस आने के दौरान लाहौर में हवाईअड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

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