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Hindi News ›   World ›   Pakistan ›   Islamabad HC accepts PIL to bar Sharif and his children from going abroad

नवाज और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ी, विदेश जाने पर लग सकती है रोक

Fri, 04 Aug 2017 10:07 AM IST
amarujala.com- presented by: मोहित
amarujala.com- presented by: मोहित Updated Fri, 04 Aug 2017 10:07 AM IST
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Islamabad HC accepts PIL to bar Sharif and his children from going abroad

नवाज शरीफ और उनके परिवार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वजह है गुरुवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का उस याचिका की सुनवाई को मंजूरी देना जिसमें नवाज और उनके परिवार के अकाउंट फ्रीज और विदेश जाने पर बैन लगाने की बात कही गई है।

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वकील रईस अब्दुलवाहिद की ओर से दायर इस याचिका की पहली सुनवाई सोमवार को होगी।

डॉन के मुताबिक, इस याचिका में मांग की गई है कि शरीफ और उनके परिवार के लोग जिनमें हसन, हुसैन, मरियम, सफदार और पूर्व वित्त मंत्री इशाक दार को देश से बाहर जाने की नियंत्रण सूची में शामिल करने और खाते फ्रीज करने की मांग की गई है।
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गौरतलब है कि इस याचिका की सुनवाई ऐसे समय में होगी जब हाल ही में पनामा पेपर मामले में नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराया गया है। जिसके बाद नावज ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
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वह तीसरी बार पीएम पद से हटाए गए लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। नवाज तीन बार प्रधानमंत्री बने जो किसी पाकिस्तानी नेता के लिए सबसे ज्यादा है।

नवाज इस पूरे मामले में सिर्फ इसलिए अयोग्य करार दिए गए क्योंकि वह अपने परिवार और अपनी लंदन स्थित संपत्ति का स्रोत नहीं बता पाएं।

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