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राजनीति से दूर और कानून के दायरे में रह कर काम करे आईएसआई : पाक सुप्रीम कोर्ट
Thu, 07 Feb 2019 04:26 AM IST
Gaurav Pandey
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Published by: Gaurav Pandey
Updated Thu, 07 Feb 2019 04:26 AM IST
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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को घृणा, चरमपंथ और आतंकवाद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। न्यायालय ने सशस्त्र बलों के सदस्यों के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगा दी और आईएसआई जैसी सरकारी एजेंसियों को कानून के दायरे में काम करने के निर्देश दिए।
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सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने कट्टरपंथी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) और अन्य छोटे समूहों के फैजाबाद में साल 2017 में दिए गए धरने के मामले में फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया। न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा और न्यायमूर्ति मुशीर आलम की पीठ ने कहा, ‘हम संघीय और प्रांतीय सरकारों को उन लोगों पर नजर रखने के निर्देश देते हैं जो घृणा, चरमपंथ और आतंकवाद की वकालत करते हैं। हम दोषियों को कानून के अनुसार दंड देने के निर्देश देते हैं।’
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न्यायालय ने सेना द्वारा चलाई जा रही इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) समेत सभी सरकारी एजेंसियों और विभागों को कानून के दायरे के भीतर काम करने के भी निर्देश दिए। उसने सशस्त्र बलों के सदस्यों पर ऐसी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने पर रोक लगा दी जो किसी पार्टी, गुट या व्यक्ति का समर्थन करती हो।
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