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हाफिज की पार्टी को मंजूरी न दे हाईकोर्ट : पाक सरकार

Sun, 24 Dec 2017 05:58 AM IST
एजेंसी / इस्लामाबाद
एजेंसी / इस्लामाबाद Updated Sun, 24 Dec 2017 05:58 AM IST
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High Court says Pakistan government not allowing Hafiz's party
हाफिज सईद
अमेरिका द्वारा पाक आतंकी सरगना हाफिज सईद की नजरबंदी खत्म करने और उसके राजनीतिक पार्टी खड़ी करने पर नाराजगी जताने के बाद से पाक सरकार दबाव में है। पाक गृह मंत्रालय ने मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद की राजनीतिक पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग (एमएमएल) को प्रतिबंधित संगठनों की शाखा बताते हुए इसके पंजीकरण का विरोध किया। मंत्रालय ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को लिखित रूप से कहा कि वह एमएमएल की उस याचिका को खारिज कर दे जिसमें चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक पार्टी के बतौर उसे पंजीकृत करने का आग्रह किया गया है।
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प्रसिद्ध पाक अखबार ‘डॉन’ के मुताबिक पाक गृह मंत्रालय ने एक सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से राय बनाई है कि हाफिज सईद की एमएमएल का राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण पाक राजनीति में हिंसा व उग्रवाद पैदा करेगा। दरअसल, आतंकी सरगना हाफिज न सिर्फ पाक में 2018 का आम चुनाव लड़ना चाहता है बल्कि अपनी पार्टी उतारकर बाकायदा अपने संगठन को राजनीतिक दल की मान्यता दिलाना चाहता है। लेकिन पाक गृह मंत्रालय ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को लिखित उत्तर में कहा है कि वह मिल्ली मुस्लिम लीग की याचिका पर विचार न करे। 
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पढ़ें- जम्मू-कश्मीरः आतंकी हफीज सईद ने फिर उगला जहर, कश्मीर को लेकर बोली ये बड़ी बात
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पाकिस्तान सरकार ने हाईकोर्ट से कहा है कि एमएमएल नाम की जिस राजनीतिक पार्टी को पंजीकृत कराने के लिए चुनाव आयोग में अनुरोध किया गया है वह प्रतिबंधित लश्कर-ए-ताइबा (एलईटी) और जमात-उद-दावा (जेयूडी) की शाखा है। ऐसे में यदि उसे राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है तो वह सामूहिक राजनीति में हिंसा व चरमपंथ पैदा कर सकती है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने एमएमएल को राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत करने से मना कर दिया था, जिसके बाद 11 अक्तूबर को आयोग के फैसले को हाफिज ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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